<पी शैली ="पाठ-संरेखित करें: औचित्य;"> देशभर में कोरोना संक्रमण की बाढ़ बेकाबू होती रही है। इसे देखते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने फैसला किया है कि, अब डोमेस्टिक फ्लाइट में यात्रा करने वाले ऐसे यात्री जिनकी यात्रा का समय 2 घंटे से कम है, उन्हें इस दौरान फ्लाइट में भोजन की सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी। ये नियम आज से लागू होंगे। & nbsp; p>
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस बारे में दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा, "देश में कोरोनावायरस के मामले में लगातार बढ़ने के बीच उन एयरलाइन को उड़ान के दौरान भोजन उपलब्ध कराने की अनुमति नहीं होगी जिसकी यात्रा अवधि दो घंटे से कम है।"मंत्रालय ने कहा कि केवल कहा, "जिन डोमेस्टिक फ्लाइट में यात्रा का समय दो घंटे या उससे अधिक होलाइन कंपनियां उड़ान के दौरान भोजन उपलब्ध करा सकती हैं। एयरलाइन कंपनियों को इस के लिए प्रीपैक्ड फूड और डिस्पोसेबल कटलरी का इस्तेमाल करना होगा।" p>
पिछले साल कोरोनावायरस लॉकडाउन के बाद जब 25 मई से घरेलू उड़ान सेवाएं शुरू की गई थी तब मंत्रालय ने सभी एयरलाइंस को कुछ शर्तों के साथ विमानों के अंदर यात्रियों के लिए भोजन उपलब्ध कराने की अनुमति दी थी। अब मंत्रालय ने कहा है कि, देश में कोरोना के बिगड़ते हालत को देखते हुए हमनें इस निर्णय में बदलाव किया है। & nbsp; p>
फ्लाइट में आज से लागू ये नियम और nbsp; strong> p>
- को विभाजित -19 के हालात देखते हुए आज से उन घरेलू उड़ानों में भोजन उपलब्ध नहीं होगा, जिनकी यात्रा का समय 2 घंटे से कम होगा। & nbsp; li>
- 2 घंटे से ज्यादा की घरेलू उड़ानें में। एयरलाइन कंपनियों को प्रीपैक्ड फूड और डिस्पोसेबल कटलरी का इस्तेमाल करना होगा। li>
- कंपनियां किसी भी डिस्पोसेबल कटलरी का दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगी। & nbsp; li>
- सभी क्लास के यात्रियों को चाय, कॉफी और अन्य। पेय पदार्थ भी प्रीपैक्ड डिसोसेबल बर्तनों में ही दिए जाएंगे। li> ul>
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