दिल्ली ने मुंबई के मुंबई के एक टीवी शो के मामले में मुंबई को मुंबई के एक मामले में… 22 वर्षीय मॉडल ने पत्रकार के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया है।
ने पत्रकार हिरेमठ ने 12 मार्च को यहां एक निचली अदालत से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
शिकायत लगाया ; संपर्क करने के लिए प्रयास किया गया था और आपसे संपर्क किया गया था।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुंबई के एक टीवी पत्रकार वरुण हिरमथ को अग्रिम जमानत दी, जिस पर पुणे की एक मॉडल ने बलात्कार का आरोप लगाया है pic.twitter.com/imEYhxwNcd
– एएनआई (@ANI) 13 मई, 2021
निचली अदत ने पत्रकार की शर्तों जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि जरूरी नहीं है कि आरोपी के साथ शिकायतकर्ता के पिछले अनुभवों का मतलब सहमति होती है और अगर कोई महिला अदालत में कहती है कि उसकी सहमति नहीं थी तो अदालत मान लेगी कि उसकी पत्नी नहीं था।
आरोपी के वकील ने निचली अदालत में शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच वॉट्सऐप और इंस्टाग्राम पर हुई चैट दिखाई दी जिससे उनके बीच प्यार दिखाई देता है। महिला की शिकायत के आधार पर चाणक्यपुरी पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 376, 342 और 509 के तहत एफआईआर दर्ज की गई।
यह जांच करने के लिए आवश्यक है। दर्ज की गई प्रविष्टि में दर्ज किया गया था और जांच की गई थी।
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