दिल्ली लॉकडाउन: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है। अस्पतालों में बेड, आईसीयू, ऑक्सीजन और दवाओं की कमियां देखी जाती हैं। इसी को देखते हुए दिल्ली में छह दिनों का तालाडाउन लगाने की घोषणा की गई है।
कोरोना के लगातार बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने समीक्षा बैठक की। इसके बाद उन्होंने लॉकडाउन (दिल्ली लॉकडाउन) लगाने का एलान का करते हुए कहा कि सोमवार (19 अप्रैल) रात को दस बजे से लेकर अगले सोमवार (26 अप्रैल) तक तड़के पांच बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा।
पिछले कुछ दिनों में नया मामला आया
रविवार को 25462 लोग प्रभावित हुए और 161 मरीजों की मौत हुई।
शनिवार को 24375 लोग प्रभावित हुए और 167 मरीजों की मौत हुई।
शुक्रवार को 19486 लोग प्रभावित हुए और 141 मरीजों की मौत हुई।
गुरुवार को 16699 लोगों को हुई और 112 मरीजों की मौत हुई।
बुधवार को 17282 लोग प्रभावित हुए और 104 मरीजों की मौत हुई।
मंगलवार को 13468 लोग प्रभावित हुए और 81 मरीजों की मौत हुई।
क्या बोले सी.एम.
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में बीते कुछ दिन से को विभाजित -19 के दैनिक मामलों की संख्या 25,500 के लगभग बनी हुई है और स्वास्थ्य प्रणाली पर भार बहुत बढ़ गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में कोरोनावायरस के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, यहां दवाओं, बेड, आईसीयू, ऑक्सीजन की गंभीर कमी है ऐसे में स्वास्थ्य प्रणाली को ध्वस्त होने से बचाने के लिए लॉकडाउन की बहुत आवश्यकता है।
केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन लगाने का फैसला लेना आसान नहीं था। उन्होंने प्रवासियों से अपील की कि वे दिल्ली छोड़कर न जाएं और कहा कि उनका ध्यान रखा जाएगा।
उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाएं चलती रहेंगी, विवाह प्रतियों को केवल 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी और इसके लिए विशेष पास जारी किए जाएंगे।
लॉकडाउन के दौरान किन कामों की अनुमति होगी और किस की नहीं? जानें-
1. कि छूट रहेगी?
केंद्र सरकार द्वारा लागू पाबंदियों के अनुसार भारत सरकार, उसके स्वायत्त या संगठनात्मक वर्गों और पीएसयू के अधिकारियों को वैध पहचान पत्र दिखाने पर आने-जाने की छूट होगी। दिल्ली सरकार के कार्यालय, स्वायत्त निकाय, निगम बंद रहेंगे, हालांकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और सभी संबंधित स्वास्थ्य सेवाएं खुली रहेंगी।
पुलिस, जेल, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, अग्निशमन एवं सेवा, जिला प्रशासन, भुगतान एवं लेखा कार्यालय और सेवाएं, सामान्य प्रशासन विभाग, जल एवं स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन (वायु, रेलवे, दिल्ली मेट्रो) आदि सेवाओं का संचालन जारी रहेगा।
दिल्ली की अदालतों के सभी न्यायिक अधिग्रहियों और कार्यालय कर्मचारियों को वैध पहचान पत्र, सेवा पहचान पत्र और अदालत प्रशासन द्वारा जारी होने पर दिखाने के लिए आवाज़जही की अनुमति होगी।
सभी निजी चिकित्सा कर्मियों जैसेकि डॉ।, नर्सों और पैरामैडिकल आदि को आने-जाने की छूट होगी। अस्पताल, जांच केंद्र, जांच प्रयोगशालाओं, चिकित्सा, दवा की दुकानों, दवा कंपनियों, मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई आदि से जुड़े कर्मियों को वैध पहचान पत्र की आवाजाही की अनुमति होगी।
गर्भवती महिलाओं, रोगियों और उनके तिमारदारों को स्वास्थ्य केंद्र जाने के लिए वैध पहचान पत्र, डॉ का परामर्श, मेडिकल पेपर दिखाना होगा। इलेक्ट्रोनिक और प्रिंट मीडिया कर्मियों को मान्य पहचान पर आने वाले जाने की अनुमति होगी। परीक्षा देने जाने वाले छात्रों को वैध प्रवेश पत्र दिखाना होगा। कर्मियों ही परीक्षा ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को वैध पहचान पर हस्ताक्षर करने के लिए अनुमति दी जाएगी। विवाद संबंधी कार्यक्रम में 50 लोगों को शादी कार्ड देने जा रहे होंगे और अंतिम संस्कार में केवल 20 लोग ही शामिल होंगे।
2. ई-पास व्हाटके जरूरी?
खाने का सामान बेचने वाली दुकानों, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों, फलों और सतर्कताओं, डेरी और दूध उत्पादों, मांस और मछली, पशु चारा, दवा विक्रेता, न्यूज़पेपर वितरण, बैंक, बीमा कार्यालय और एटीएम, दूरसंचार, इंटरनेट सेवाओं, प्रसारण और केबल सेवाओं, पेट्रोल पंप, एलएलसी, सीएनजी, पेट्रोल एवं गैस खुदरा एवं भंडारण केंद्र, जलाशयों, ऊर्जा उत्पादन, खाने की होम डिलीवरी आदि से जुड़े लोगों को ई पास रखने वाली आवाज़जाही की अनुमति होगी।
धार्मिक स्थल खुला रहेगा, लेकिन आगंतुकों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली मेट्रो और सार्वजनिक बसों आदि में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चल रहेगी। ऑटो-रिक्शा, टैक्सियों, कैब, ग्रामीण सेवा और फटफट सेवाओं को केवल कुछ यात्रियों और मैक्सी कैब को पांच यात्रियों के साथ संचालन की अनुमति होगी। आरटीवी में केवल 11 यात्रियों को बिठाने की अनुमति होगी।
3, जिन सेवाओं या गतिविधियों पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी?
शॉपिंग सेंटर, मॉल, साप्ताहिक बाजार, निर्माण इकाइयां, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान, सिनेमाघर, रेस्त्रां, शराबघर, शांथर, मनोरंजन, वाटर पार्क, बगीचा, क्रीड़ा स्थल, ब्यूटी पार्टर, स्विमिंग पूल, जिम, स्पा, नाई की दुकानें आदि बंद रहेंगे । सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल मनोरंजन, धार्मिक, सांस्कृतिक, धार्मिक स्पर्धाओं पर पाबंदी रहेगी।
टीकाकरण चरण 3: 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को लगेगी कोरोना की वैक्सीन
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