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कोविड -19 टीकाकरण नियमों का उल्लंघन कर कर्नाटक के कृषिमंत्री बी सी पाटिल और उनकी पत्नी को उनके आवास पर जाकर टीका लगाने वाले स्वास्थ्यकर्मी को निलंबित कर दिया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आकृत डॉ.के वी त्रिलोक चंद्र ने 26 मार्च को जारी आदेश में कहा कि वह ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में लंबित जांच तक हावेरी जिला स्थित हिरेकेरुर तालुका के स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.जज आर मखंदर को सरकारी सेवा से निलंबित कर देते हैं। कर रहे हैं।
आदेश में कहा गया है कि बार-बार प्रशिक्षण और निर्देश देने के बावजूद मंत्री को घर पर जाकर टीका लगाया गया है। निलंबित स्वास्थ्य अधिकारी को बिना पूर्व अनुमति के, जांच पूरी होने तक कार्यस्थल भी नहीं छोड़ने का निर्देश दिया गया है।
लिया #कोविड 19 टीका मेरी पत्नी के साथ, मेरे हिरकेरुर घर पर सरकार से। आज डॉक्टर
जबकि ‘मेड इन इंडिया’ टीके कई देशों द्वारा बेहद सराहे जा रहे हैं, कुछ निहित स्वार्थी समूह टीकों के बारे में गलत जानकारी फैला रहे हैं।@DDChandanaNews | @DHFWKA pic.twitter.com/yE6fYZTddJ
– कोरवा BCPatil (@bcpatilkourava) 2 मार्च, 2021
उल्लेखनीय है कि मंत्री ने 2 मार्च को अपने आवास पर को विभाजित -19 से आरक्षण के लिए टीके की पहली खुराक ली थी और इसकी तस्वीर अपने सोशल मीडिया आकउंट पर साझा की थी। नियमों का उल्लंघन कर मंत्री को घर पर टीका लगाने की घटना की कड़ी आलोचना हुई थी। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉ.के सुधाकर ने भी नियमों का उल्लंघन होने पर अपनी नाखुशी जताई थी।
राज्य के कृषि मंत्री बी। सी। पाटिल और उनकी पत्नी को घर पर ही टीका लगाने को लेकर संबंधित स्वास्थ्य अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक (कर्नाटक) अरुंधति चंद्रशेखर ने हावेरी के प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अधिकारी डॉ। जयसनद एम को कारण बताओ नोटिस भेजकर पूछा गया है कि नियमों का उल्लंघन क्यों किया गया।
निदेशक की ओर से यह पूछा गया था कि भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार टीकाकरण निर्धारित अस्पतालों में ही किया जाना चाहिए और प्रविष्टियों में बार-बार यह कहा गया है। उन्होंने कहा कि उसके बाद भी नियम का उल्लंघन किया गया और स्वास्थ्य विभाग की बदनामी हुई। उन्होंने कहा कि यदि प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अधिकारी दोषी पाए जाते हैं तो उनकी विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।
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