Home Covid-19 HRCT जांच की कीमतें सीमित करने के लिए याचिका, हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पक्ष रखने को कहा
HRCT जांच की कीमतें सीमित करने के लिए याचिका, हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पक्ष रखने को कहा

HRCT जांच की कीमतें सीमित करने के लिए याचिका, हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पक्ष रखने को कहा

by Sneha Shukla

<पी शैली ="पाठ-संरेखित करें: औचित्य;"> नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करने वाले विभाजित -19 के मरीजों के फेफड़े में संक्रमण की मौजूदगी और शुद्धता का पता लगाने में इस्तेमाल होने वाली हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी (एचआरसीटी) की कीमतों को सीमित करता है करने का दिल्ली सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डी एन पटेल और जस्टिस जसमीत सिंह की पीठ ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर इस संबंध में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।

पीठ ने वकील शिवलीन पसारीचा की याचिका पर यह नोटिस जारी किया। इस याचिका में दावा किया गया है कि संदिग्ध या संभावित रोगियों में कोविद -19 का पता लगाने के लिए सबसे आम जांच आरटी-पीसीआर है।

याचिका में कहा गया, ” वर्तमान में दिल्ली में एचआरसीटी उपलब्ध कराने की कीमत पांच से छह हजार रुपये के बीच है। इसलिए, इस समय इसकी कीमतों का नियमन इस वक्त बेहद जरूरी है। ” & nbsp; इसमें कहा गया, ” दिल्ली में मौजूदा गंभीर परिस्थितियों के मद्देनजर एचआरसीटी की कीमतों को नियमित करना बेहद जरूरी है। ”