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उत्तर प्रदेश के किसानों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। कोर्ट ने कहा कि सिंचाई के लिए बिजली न देना व्यवसाय के मूल अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने बिजली कंपनियों को लगातार विद्युत आपूर्ति का निर्देश दिया है। सभी जिलों के डीएम को ट्यूबवेल की मरम्मत और रख रखाव का दिया निर्देश। कोर्ट ने
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