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कोरोना काल: मुंबई में 10.51% हुआ पॉजिटिविटी रेट, रोजोना हो रहे करीब 45 हजार टेस्ट

कोरोना काल: मुंबई में 10.51% हुआ पॉजिटिविटी रेट, रोजोना हो रहे करीब 45 हजार टेस्ट

by Sneha Shukla

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शनै: देश कोरोनावायरस की दूसरी लहर की चपेट में है, इस दूसरी लहर में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में कोरोना लगभग 50 हजार से ज्यादा नए केस आ रहे हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो यहां भी स्थिति बदतर होती जा रही है।

हालात ऐसे हैं कि मुंबई में कोरोना मरीजों का पॉजिट पार्टी रेट 10.51% हो गया है। वहीं डबलिंग रेट घटकर 40 दिन पर आ गया है। मुंबई में जब कोरोना मरीज़ों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है, उस वक़्त होने वाली टेस्टिंग की तुलना में पॉजिट बैंक रेट पहले 6% थी। मुंबई में रोजाना करीब 45 हजार टेस्ट हो रहे हैं।

बता दें कि सोमनार को मुंबई में कोरोनावायरस के 11,163 नए मामले सामने आए। मुंबई में अब तक 4,62,302 लोग वायरस की चपेट में आ चुके हैं। पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो तो कुल 47,288 नए मामले सामने आए हैं। यह आंकड़ा इसलिए हैरान करने वाला है क्योंकि महाराष्ट्र में अब पूरी दुनिया में अस्थिर रोगियों के मामले में शीर्ष पर आ गया है। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 56,033 मौत हो चुकी हैं।

महाराष्ट्र में कोरोना से जुड़े नए नियम

  • नया नियम पाँच अप्रैल की रात आठ बजे तक लागू रहेगा।
  • नए नियमों को ‘मिशन बिगिन अगेन’ के बजाय ‘ब्रेक द चेन’ कहा जाएगा। नियमों के अनुसार खेती से जुड़े कामों को पहले की तरह शुरू रखा जा सकता है।
  • राज्य में धारा 144 लागू। दिन में सुबह को बजे से रात बजे बजे तक ५ सब अधिक लोगों को साथ में पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। रात 8 से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लागू। बिना किसी कारण के बाहर घूमने वालों पर कार्रवाई होगी। चिकित्सा और
  • अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों में शामिल नहीं हैं।
  • गार्डन, समुद्र किनारे रात 8 से सुबह 7 बजे तक पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। दिन में यदि सार्वजनिक ठिकानों पर लोग नियम का पालन नहीं करते हुए भीड़ करते हैं तो स्थानीय प्रशासन को इन जगहों को पूरी तरह से बंद करने का अधिकार दिया गया है। आयामीवी सेवाओं से जुड़ी दुकानें खुली रह सकती हैं।
  • अनाज, चीनी, औषधि, सब्ज़ी और दूसरी जीवों के संरक्षण सेवाओं को छोड़ मॉल और बाज़ार 30 अप्रैल तक बंद रहेगें।
  • सभी प्रकार के यातायात नियम के अनुसार प्रारंभ रहेगा। ऑटो में दो यात्री, टैक्सी में 50 प्रति यात्री ही जा सकते हैं। बसों में अब खड़े होकर यात्रा नहीं कर सकते हैं।
  • वित्तीय सेवाओं से जुड़े उपकरणों को छोड़ दें तो सभी केंद्रीय कार्यालय बंद रहेंगे। प्राथमिक दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम करना होगा।
  • बैंक, स्टॉक मार्केट, बीमा, दवाई, मेडिक्लेयम, दूर संचार, बिजली और पानी से जुड़े दफ्तर को खोले जा सकते हैं।
  • सरकारी दफ्तरों में केवल 50 प्रति कर्मचारी होंगे।
  • मनोरंजन से जुड़े सभी नाटक घर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, नाट्यगृह, वीडियो पार्लर, क्लब, स्विमंग पूल, सभागृह, वाटर पार्क बंद रहेंगे।
  • धार्मिक स्थलों को भी दर्शन के लिए बंद करने का आदेश दिया गया है।
  • होटल, रेस्तरां और बार पूरी तरह से बंद करने के आदेश दिए गए हैं। पार्सल की सुविधा सुबह 7 बजे से रात 8 बजे के बीच ही चलती रहेगी।
  • सड़क किनारे लगने वाले ठेले सुबह 7 से रात 8 बजे तक केवल पार्सल दे सकते हैं।
  • ई कॉमर्स की पेशकश सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक चालू रहेगी।
  • होम नोट देने वाले का टीकाकरण होना ज़रूरी किया गया है। ऐसी ना करने पर 1000 रुपये और संबंधित दुकानों पर 10 हज़ार की कार्रवाई की जा सकती है।
  • सलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा बंद रहेंगे।
  • स्कूल और महाविद्यालय बंद रहेंगे, केवल कक्षा 10 और 12 में परीक्षा शुरू होगी। निजी कोचिंग क्लास बंद।
  • बीमार कर्मचारी को काम से नहीं निकाला जा सकता है।
  • 5 से ज़्यादा कोरोनाटेचर व्यक्ति एक इमारत में मिलते हैं तो इमारत को मिनी कंटेन्मेंट ज़ोन घोषित किया जाएगा।

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