Home » कोरोना के प्रकोप के बीच DU ने जारी की गाइडलाइन्स, अब ऑनलाइन मोड में होंगी UG और PG छात्रों की कक्षाएं
कोरोना के प्रकोप के बीच DU ने जारी की गाइडलाइन्स, अब ऑनलाइन मोड में होंगी UG और PG छात्रों की कक्षाएं

कोरोना के प्रकोप के बीच DU ने जारी की गाइडलाइन्स, अब ऑनलाइन मोड में होंगी UG और PG छात्रों की कक्षाएं

by Sneha Shukla

देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर और ज्यादा घातक साबित हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,61,736 नए मामले सामने आए हैं। ये तीसरे दिन जब देश में लगातार डेढ़ लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 879 लोगों की मौत भी हुई है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलो को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने केंद्र सरकार से 10 वीं और 12 वीं की बोर्ड की परीक्षाएं हर हाल में कैंसिल करने के लिए अपील की है। वहीं मौजूदा हालात को देखते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय ने भी अपने सभी विभागों, कॉलेजों व केंद्र के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है।

डीयू ने जारी की कीविड गाइडलाइन

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा सोमवार को जारी को विभाजित 19 दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी विभागों, कॉलेजों और केंद्रों पर अंडरग्राउंड और पोस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए टीचिंग या लर्निंग प्रकिया अगले आदेश तक ऑनलाइन रहेंगे। वहाँ कई यूजी या पीजी अन्य विषयो के अंतिम वर्ष या सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को कॉलेज या केंद्र या विभाग में बिल्ट्री या प्रैक्टिकल या स्किल से संबंधित कार्यों के लिए छोटे-छोटे सलाखों में आने के लिए अनुमति दी गई है। हालांकि इसके लिए संबंधित कॉलेज के प्रिंसिपल या विभाग के ही को यूजीसी गाइडलाइंस या एसओपी और अन्य सरकारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक शेड्यूल तैयार करना होगा।

एमफिल या पीएचडी कर रहे रिसर्च स्कॉलर को कॉलेज आने की अनुमति

वहीं दिल्ली यूनीवर्सिटी द्वारा अलग-अलग स्ट्रीम में एमफिल या पीएचडी कर रहे रिसर्च स्कॉलर को कॉलेज जाने की अनुमति दी गई है। हालांकि इसके लिए भी उन्हें संबंधित विभाग के अध्यक्ष या अपने सुपरवाइजर से पूर्व परमिशन लेना अनिवार्य है। साथ ही सरकार द्वारा जारी किए गए को विभाजित -19 गाइडलाइन्स का पालन भी करना अनिवार्य है।

कॉलेजों में एक बार में 50 प्रति स्टाफ को ही मंजूरी

गौरतलब है कि डीयू को विभाजित -19 दिशानिर्देशों के अनुसार विभागों, कॉलेजों और केंद्रों पर सभी ग्रुप ए के स्तर के अधिकारियो को सरकारी गाइडलाइन्स का पालन करते हुए कार्यालय जाना होगा। इसके साथ ही संबंधित विभाग के मुखिया को ये सुनिश्चित करना होगा कि टीचिंग स्टाफ जासूस उपायों का पालन करें। बता दें कि कॉलेजों में एक बार में फिजिकल रूप में 50 प्रति स्टाफ को ही मंजूरी दी गई है जबकि 50 फीसदी वर्क फ्रॉम होम विल होगा।

ये भी पढ़ें

दिल्ली: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की केंद्र से अपील- हर हाल में कैंसिल हो 10 वीं 12 वीं की बोर्ड परीक्षाएं

SBI क्लर्क फार्मासिस्ट 2021: 67 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी, परीक्षा की तारीख और आवश्यक डिटेल जानें

शिक्षा ऋण जानकारी:
शिक्षा ऋण ईएमआई की गणना करें

HomepageClick Hear

Related Posts

Leave a Comment