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नई दिल्ली: कोरोनावायरस संक्रमण की बढ़ती अवस्था के बीच इस वर्ष होली पर पाबंदियों का रंग चढ़ा है। दिल्ली समते कई राज्यों में होली को लेकर राज्य सरकारों ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। केंद्र ने भी सभी राज्यों को कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा है।
पिछले साल होली के तुरंत बाद ही देशभर में लॉकडाउन लगाया गया था। इस साल जब यह त्योहार आया है तो देश के कई राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर की वजह से हड़कंप मचा हुआ है। जिसकी वजह से कई राज्यों में तमाम तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। इस बार कोशिश करें कि होली अपनों के बीच जश्न मनाएं और सोशल डेस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। हम आपको बता रहे हैं कि किन राज्यों में क्या-क्या पाबंदियां शुरू की गई हैं।
दिल्ली
कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजधानी दिल्ली में होली और इसके बाद आने वाले नवरात्रि के त्यौहार के दौरान व्यक्तिगत रूप से समारोह नहीं मनाए जाएंगे। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है।
हरियाणा
हरियाणा के गुरुग्राम में भी डीएम की तरफ से जारी निर्देश के मुताबिक होली को लेकर सभी सार्वजनिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश 29 मार्च तक लागू रहेगा। गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट किया, ‘हरियाणा सरकार ने कोरोना के मद्देनजर होली का त्योहार बड़े पैमाने पर मनाने पर रोक लगाई है।’
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में कोरोना से हालत सबसे ज्यादा खराब हैं। इसी को देखते हुए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने घोषणा की कि 28 और 29 मार्च को निजी और व्यक्तिगत स्थानों पर होली मनाने की अनुमति नहीं होगी। पुणे जिले में भी होली पर रोक लगाई गई है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि कोरोनावायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए राज्य के लोगों को होली के तरीके से मनानी चाहिए और बड़े समारोह से बचना चाहिए।
महाराष्ट्र सरकार ने राजनीतिक और धार्मिक सहित सभी प्रकार की सभाओं के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध की शनिवार को घोषणा की है। एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि रेस्तरां, उद्यान और मॉल रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहना चाहिए। हालांकि, सरकार ने अपने नए दिशानिर्देशों में रात के समय खाने की तारीख में छूट दी है। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश 27 मार्च की मध्यरात्रि से लागू हो गया है। प्रति व्यक्ति 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
मूल्यांकन
राजस्थान सरकार ने भी होली और शब ए बारात पर सार्वजनिक स्थानों पर किसी तरह का कार्यक्रम करने पर रोक लगा दी है। सरकार के माध्यम से जारी दिशानिर्देशों के तहत होली और शब-ए-बारात के अवसर पर 28 और 29 मार्च को सार्वजनिक स्थलों, सार्वजनिक मैदानों, सार्वजनिक पार्क, बाजार और धार्मिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों पर रोक लगाई गई है।
मध्य प्रदेश
यहाँ भी भीड़ में होली खेलना बंद हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने हर रविवार को लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। होलिका दहन रविवार को ही होने की वजह से भी लॉकडाउन लगा रहेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे कोविड -19 का संक्रमण रोकने के लिए होली आदि त्यौहार अपने घर पर ही मनाएं। चौहान ने प्रदेशवासियों को अपने संदेश में कहा, ‘को विभाजित -19 संक्रमण को रोकने के लिए होली आदि त्यौहार के बारे में अपने घर पर जश्न मनाएं। बिना भीड़-भाड़ के ायें रेस्मेंड चॉइस और ट्रेड्स ’पूरी तरह से। ‘
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में कोरोनावायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए रायपुर जिला प्रशासन ने होली मिलन और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों की अनुमति नहीं देने का फैसला किया है।
बिहार
बिहार में खयमंत्री नीतीश कुमार ने अपील की है कि होली के समय के बड़े आयोजन न करें क्योंकि यहां भी को विभाजित मामले बढ़ने लगे हैं। उन्होंने कहा, हम सभी लोगों से अनुरोध करेंगे कि वह सजग और सचेत रहें। दूसरे कई देशों और हमारे कई राज्यों में मामले बढ़ने लगे हैं। अन्य राज्यों की तरह बिहार की हालत उतनी बुरी नहीं, फिर भी हमें सचेत रहना होगा। होली को लेकर अलग-अलग स्थानों पर ताला लगा दिया गया है। होलिका दहन के अवसर पर कम से कम संख्या में व्यक्ति एकत्रित होंगे और इस अवसर पर को विभाजित -19 की गाइडलाइंस का पालन करना आवश्यक होगा।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की तरफ से जारी आदेश के अनुसार कहीं भी बिना अनुमति कोई होली मिलन समारोह नहीं होगा। कोई भी जगह बिना प्रशासन की अनुमित के सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं जाएगी। लोगों को सुझाव और सैनिटाइजर का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ जमा होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस की होगी। योगी सरकार ने प्रदेश में फिर से कोविड हेल्प डेस्क को सक्रिय करने का आदेश दिया है।
उत्तराखंड
उत्तराखंड सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक होली में (होलिका विभाजन) जहां होली जलनी है, वहां की क्षमता के हिसाब से सिर्फ 50 प्रति लोगों के ही मौजूद रहने की अनुमति दी गई है। 60 साल से ज्यादा और 10 साल से कम उम्र के लोगों और गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को भी समारोह में नहीं जाने की हिदायत दी जाती है। वहीं कंटेन्मेंट जोन में होली पूर्णत प्रतिबंधित रहेगी। लोगों को अपने घरों में त्योहार मनाने की अनुमति दी गई है। साथ ही लोगों को रंगों से परहेज करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा भोजन की वस्तुओं के साथ दूसरों को देने से बचने के लिए कहा गया है। अगर बहुत जरूरी हो तो डिस्पोजल के इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है।
झारखंड
कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के कारण झारखंड में कुछ पाबंदियों लगाई गई हैं। इसके तहत स्थानीय रूप से होली, सरहुल, शब-ए-बारात, नवरात्रि रामनवमी, ईस्टर आदि त्योहार मनाने पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। अब लोग अपने घर पर ही परिवार के बीच सीमित रहकर ही इन त्योहारों को मनाएंगे। सरकार की तरफ से कहा गया है कि रामनवमी और सरहुल पर जुलुस नहीं निकलेंगे। इतना ही नहीं, आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर जिला प्रशासन प्रकरण कार्रवाई करेगा।
जाना
होली और ईद को लेकर गो में भी नई गाइडलाइंस जारी की गई है। सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि आने वाले त्योहारों के दौरान किसी भी व्यक्तिगत आयोजन, कार्यक्रम पर रोक रहेगी। लोगों के संरक्षणगह एकत्रित होने और भीड़भाड़ पर भी रोक लगाई गई है।
हिमाचल
हिमाचल में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थान 4 अप्रैल तक बंद रहने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही होली के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपील करते हुए कहा कि लोग घरों में ही अपने परिवार के साथ होली मनाएं। होली के सार्वजनिक कार्यक्रम भी नहीं होंगे। 3 अप्रैल को हिमाचल में सरकारी छुट्टी घोषित की गई है।
चंडीगढ़
केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी होली पर सार्वजनिक समारोह नहीं किया जाएगा। प्रशासन के मुताबिक, क्लब, होटल, रेस्टोरेंट को होली के लिए किसी भी तरह के प्रोग्राम करने की अनुमति नहीं होगी। चंडीगढ़ भी उन शहरों में से एक रहा है, जहां कोरोना के ज्यादा मामले मिले हैं।
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