पट: प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन करने के लिए डीएम, एसएसपी, एसपी, एसडीओ व एसडीपीओ को कड़ा निर्देश दिया है। सोमवार को उन्होंने निर्देश जारी करते हुए कहा कि सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक शहर के महत्वपूर्ण चौक-चौराहों और संवेदनशील स्थानों को चिह्नित करें। साथ ही उन स्थलों और प्रमुख स्थानों में पुलिस पदाधिकारी व पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करें। इसके लिए संबंधित अधिकारियों की ब्रीफिंग करने और उनके निर्धारित दायित्व के विषय में अवगत कराने का निर्देश दिया गया है।
निष्क्रिय क्षेत्र में गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश
प्रमंडलीय आकृत ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी, त्रिपाल पुलिस पदाधिकारी को अपने-अपने व्यापारिक क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराने के लिए कहा। निर्देश दिया कि जरूरत के हिसाब से वे अपने स्तर से भी महत्वपूर्ण स्थलों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती करने कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सामान्य आवाजाही पर रोक लगाएं।
आकृत ने नाइट कर्फ्यू के तहत वाहनों की सामान्य आवाज़जाही ना हो इसपर पूरी तरह से नजर रखने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी डीएम एसपी को दुकानों को छह बजे शाम तक हर हाल में बंद कराने के लिए कहा। इसके लिए सभी थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमणशील होकर ससमय स्टोर्स को बंद कराना सुनिश्चित करेंगे।
आकृत ने सभी जिलाधिकारी को नाइट कर्फ्यू संबंधी आदेश में निहित प्रावधान और को विभाजित प्रोटोकॉल के बारे में आम लोगों को जानकारी देने के लिए माइक से जानकारी देने के लिए निर्देश दिया ताकि आम व्यक्ति सार्वजनिक तौर पर प्रेरित हों और सरकारी दिशा निर्देश का पालन कर सकें। इससे जागरूकता फैलेगी और लोग कोरोना की गाइडलाइन का पालन करेंगे।
प्रणम्य द्वारा संशोधित किए गए निर्देश
- शहर के प्रमुख चौक चौराहों / संवेदनशील स्थलों को चिह्नित करना है।
- डीएम-एसपी को संयुक्तादेश निर्वत कर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती करनी है।
- कर्फ्यू के दौरान लोगों के सामान्य आवाजाही पर रोक लगानी होगी।
- सामान्य वाहनों के परिचालन पर भी रोक रहेगी।
- आवश्यक सेवाओं को बहाल रखा जाएगा।
- शाम छह बजे तक दुकानों को हर हाल में बंद करना होगा।
- सभी थाना प्रभारी भ्रमणशील रहेंगे और तेजपाल पदाधिकारी और तेजपाल पुलिस पदाधिकारी कार्य की प्रभावी निगरानी करेंगे।
- नाइट कफ़्यू संबंधी आदेश के निहित विंदुओं का आम जनता के बीच प्रसार करने और लागू करने का निर्देश।
- चिकित्सा कार्य में लगे डॉक्टर्स, पैरा मेडिकल स्टाफ और दवा दुकानदार के अस्पताल व दुकानों में आने जाने में रोक नहीं।
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