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UP Lockdown: यूपी के 5 शहरों में नहीं लगेगा लॉकडाउन, सुप्रीम कोर्ट ने HC के फैसले पर लगाई रोक

कोरोना वैक्सीन की अलग अलग कीमतों पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल, केंद्र सरकार से मांगा जवाब

by Sneha Shukla

<पी शैली ="पाठ-संरेखित करें: औचित्य;"> नई दिल्ली: देश में कोरोना के कारणों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि वैक्सीन की अलग-अलग मशीनें क्यों सामने आ रही हैं? वैक्सीन की अलग-अलग कीमतों पर केंद्र सरकार क्या कर रही है। & nbsp;

कोर्ट ने कहा कि ड्रग कंट्रोलर एक्ट और पेटेंट एक्ट के तहत सरकार को शक्ति हासिल है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी अपने संसाधनों जैसे सैन्य बल, अर्ध सैनिक बल और रेलवे का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। इस पर केंद्र की ओर से कहा गया है कि संसाधनों की सही इस्तेमाल किया जा रहा है।

कोरोना पर अलग अलग हाईकोर्ट में भी परीक्षण चल रहा है। इस पर आज कोर्ट ने एक बार फिर साफ किया कि स्थानीय परिस्थियों को हाई कोर्ट बेहतर जानता है, इसलिए हम मुकदमा नहीं रोकेंगे।

पिछली सुनवाई के दौरान पूर्व चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े, जस्टिस एल नागेश्वर राव और एस रविंद्र भट ने कई बार यह कहा कि उनका औसत किसी हाई कोर्ट को ट्रायल से रोकने का बिल्कुल नहीं था। उनकी कोशिश सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर आवश्यक दवाइयों और उपकरणों के उत्पादन और भाषण में आ रही समस्या को आसान बनाने की है। & nbsp;

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए एक स्पष्ट राष्ट्रीय योजना की जरूरत बताई थी। पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से 4 बिंदुओं पर जवाब मांगा गया था। & nbsp; सुप्रीम कोर्ट ने जिन 4 बिंदुओं (ऑक्सीजन की आपूर्ति, आवश्यक दवाइयों की आपूर्ति, वैक्सिनेशन का तरीका किस तरह का हो और राज्य में लॉकडाउन का फैसला कौन ले? क्या उच्च न्यायालय भी ऐसा आदेश दे सकता है?) पर केंद्र ने नोटिस जारी किया है किया है। & nbsp;

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