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नई दिल्ली: केंद्र ने शनिवार को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि स्वास्थ्य सेवा और प्रयोजनों मोर्चे पर लगे कर्मियों का अब नए पंजीकरण की अनुमति नहीं होगी। क्योंकि नियमों का उल्लंघन कर कुछ ऐसे लाभार्थी इस अधिनियम में को विभाजित -19 टीकाकरण के लिए अपना नाम लिखवा रहे थे जो पात्र नहीं हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने एक पत्र में कहा कि 45 साल या इससे अधिक उम्र के व्यक्तियों का पंजीकरण को-विन पोर्टल पर जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों को पहले से पंजीकरण स्वास्थ्य सेवा कर्मियों (एचसीडब्ल्यूडब्ल्यू) और ऊर्जा मोर्चे के कर्मियों (एफएलडब्ल्यू) का टीकाकरण जल्द से जल्द सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
योग्य लाभार्थियों का भी होना पंजीकरण है
देशव्यापी टीकाकरण अभियान 16 जनवरी को शुरू किया गया था, जिसमें एचसीडब्ल्यू को केक लगाया गया था और एफएलडब्ल्यू का टीकाकरण दो फरवरी से शुरू हुआ था। कोविड -19 टीकाकरण का अगला चरण एक मार्च से 60 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए और अन्य बीमारियों से पीड़ित 45 साल या उससे अधिक आयु के लोगों के लिए शुरू हुआ था। पत्र में भूषण ने कहा कि एचसीडब्ल्यू और एफएलडब्ल्यू केकैनीकरण के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ मिलकर सभी प्रयास किए गए हैं।
भूषण ने कहा, ‘विभिन्न स्रोतों से जानकारी मिली है कि कोविड -19 टीकाकरण केंद्रों (सीवीसी) में कुछ अयोग्य लाभार्थियों को एचसीडब्ल्यू और एफएलडब्ल्यू के रूप में पंजीकरण किया जा रहा है और निर्धारित दिशानिर्देशों का पूरा उल्लंघन टीकाकरण किया जा रहा है। । ‘ पिछले कुछ दिनों में एचसीडब्ल्यू के ‘डेटाबेस’ में 24 प्रति की वृद्धि हुई है।
को-विन पोर्टल पर पंजीकरण जारी
उन्होंने पत्र में कहा, ‘आज एनइवरीएसी की बैठक में राज्य के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की गई और को विभाजित -19 टीकाकरण के लिए राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह (एनइवरीएसी) की सिफारिश के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि एचआईडब्ल्यू और एफएलडब्ल्यू की श्रेणियों में किसी नए पंजीकरण की तत्काल प्रभाव से इजाजत नहीं होगी। को-विन पोर्टल पर 45 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के पंजीकरण की अनुमति जारी रहेगी। ‘
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