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गाड़ियों के मनपसंद पंजीकरण नंबर की एक सीमा से अधिक बिक्री करने पर बिहार सरकार के वाहन चालकों को प्रोत्साहन राशि देगी। इसके लिए बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम -64 के उपनियम 4 में संशोधन की …।
