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दिल्ली हाई कोर्ट की कड़ी टिप्पणी, कहा- ये कोविड की लहर नहीं सुनामी, ऑक्सीजन की सप्लाई रोकने वाले को 'हम लटका देंगे'

दिल्ली हाई कोर्ट की कड़ी टिप्पणी, कहा- ये कोविड की लहर नहीं सुनामी, ऑक्सीजन की सप्लाई रोकने वाले को ‘हम लटका देंगे’

by Sneha Shukla

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कहा कि अगर केंद्र, राज्य या स्थानीय प्रशासन का कोई अधिकारी ऑक्सीजन की सप्लाई में अड़चन पैदा कर रहा है तो ‘हम उस व्यक्ति को फांसी देंगे।’ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच की ओर से ये टिप्पणियाँ महाराजा अग्रसेन अस्पताल की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आई है। अस्पताल ने गंभीर रूप से बीमार कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है।

कौन अपलाई रोक रहा है?
अदालत ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह बताए कि कौन ऑक्सीजन की सप्लाई को बाधित कर रहा है। पीठ ने कहा, “हम उस व्यक्ति को फांसी देंगे। हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे। ”अदालत ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह स्थानीय प्रशासन के ऐसे अधिकारियों के बारे में केंद्र को भी बताए ताकि वह उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके।

दिल्ली हाईकोर्ट ने सवाल किया था
दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र से यह भी सवाल किया कि दिल्ली के लिए प्रतिदिन 480 मिलियन टन ऑक्सीजन आवंटित किया जाएगा? अदालत ने कहा, “आपने (केंद्र ने) हमें (21 अप्रैल को) आश्वस्त किया था कि दिल्ली में प्रतिदिन 480 मिलियन टन ऑक्सीजन पहुंचेगा। हमें बताओ कि यह कब हुआ?

अदालत ने केंद्र से भी किया सवाल
दिल्ली सरकार ने अदालत को सूचित किया कि उसे पिछले कुछ दिनों से रोजाना सिर्फ 380 टन टन ऑक्सीजन ही मिल रही है और शुक्रवार को उसे लगभग 300 मिलियन टन ऑक्सीजन मिला था। इसके बाद अदालत ने केंद्र से सवाल किया।

दिल्ली हाईकोर्ट की प्रमुख टिप्पणियाँ

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र व दिल्ली सरकार से कहा कि को विभाजित -19 से होने वाली मृत्यु की दर घटाने की आवश्यकता है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि कोविद -19 की दूसरी लहर के मई में चरम पर पहुंचने की आशंका के मद्देनजर उसकी क्या तैयारियां हैं।

कोविद -19 के बढ़ते मामलों पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि हम इसे लहर कह रहे हैं लेकिन यह वास्तव में सुनामी है।

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