Home States देहरादून में 6 मई तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू, सार्वजनिक और निजी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध
देहरादून में 6 मई तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू, सार्वजनिक और निजी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध

देहरादून में 6 मई तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू, सार्वजनिक और निजी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध

by Sneha Shukla

<पी शैली ="पाठ-संरेखित करें: औचित्य;"> देहरादून। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के प्रकोप को रोकने के लिए देहरादून जिले के कई हिस्सों में पिछले एक सप्ताह से लागू कर्फ्यू को अब 6 मई तक बढ़ा दिया गया है। देहरादून में 26 अप्रैल की शाम सात बजे से तीन मई की सुबह पांच बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था जो अब छह मई शाम पांच बजे तक लागू रहेगा।

देहरादून के जिलाधिकारी आशीष कुमार श्रीवास्तव द्वारा यहां इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि इस अवधि के दौरान जिले के नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून और छावनी परिषद गढी कैंट और क्लेमेंटाउंट, नगर पालिका परिषद डोइवाला, विकासनगर, मसूरी और हरबर्टपुर में पूर्ण कालिक कोरोना कर्फ्यू रहेगा।

वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध
आदेश के अनुसार, इस दौरान व्यक्तिगत और निजी वाहनों की आवाजाही पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगी। इस अवधि में फल, सब्जी, डेयर और राशन की दुकानें दोपहर 12 बजे तक ही खुलेंगी। हांला हालांकि, पेट्रोल पंप और गैस आपूर्ति और दवा की दुकानें पूरे समय खुल जाती हैं।

रविवार को 5600 से ज्यादा मामला
देश के अन्य हिस्सों की तरह उत्तराखंड में भी कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और प्रदेश की राजधानी को विभाजित मामलों में लगातार शीर्ष पर बना हुआ है। । प्रदेश में रविवार को 5606 नए मामलों में महामारी की पुष्टि हुई जिसमें से लगभग 46 प्रतिशत यानी 2580 अकेले देहरादून जिले में ही सामने आए हैं।

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