Home » पंजाब में कोरोना निगेटिव रिपोर्ट होने पर ही मिलेगी एंट्री, 15 मई तक गैर जरूरी वस्तुओं की सभी दुकानें रहेंगी बंद
Corona Update: गुजरात में सामने आए कोरोना के 12978 केस, पंजाब में लागू किए गए नए प्रतिबंध

पंजाब में कोरोना निगेटिव रिपोर्ट होने पर ही मिलेगी एंट्री, 15 मई तक गैर जरूरी वस्तुओं की सभी दुकानें रहेंगी बंद

by Sneha Shukla

<पी शैली ="पाठ-संरेखित करें: औचित्य;"> नई दिल्ली: पंजाब में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए नियम को और कड़ा किया गया है। सरकार ने नई गाइडलाइंस में हवाई, रेल या सड़क मार्ग से पंजाब में प्रवेश करने वालों के लिए कोविड निगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया है। & nbsp; सरकार ने रविवार को गाइडलाइंस में कहा कि सिनेमा हॉल, बार और जिम बंद रहेंगे और रेस्तरां में बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। गैरकानूनी आवश्यक सामान सभी दुकानें बंद बेगी। पंजाब गृह विभाग के निर्देश के अनुसार यह प्रतिबंध 15 मई तक लागू रहेगा। & nbsp;
& nbsp;
महामारी की दूसरी लहर में पंजाब सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक है। शनिवार को राज्य में कोविद -19 के एक दिन के सबसे ज्यादा 7,041 नए मामले सामने आए और कुल मामला बढकर 3,77,990 हो गए। जबकि 138 और लोगों की मौत होने से कुल मौतों का आंकड़ा 9,160 हो गया। & nbsp;

आवश्यक चीजें से जुड़ी दुकानें ही खुली रहेंगी ।
ऑर्डर के अनुसार, गैर-जरूरी सामान बेचने वाली सभी दुकानें बंद बेगी। दवाइयों और दूध, ब्रेडेड, चिंताओं, फल, डेरी और पोल्ट्री उत्पादों जैसे अंडे, मांस, मोबाइल की मरम्मत जैसी आवश्यक चीजों से जुड़ी दुकानों को खोलने की अनुमति होगी।

50 प्रतिशत क्षमता से काम करेंगे सरकारी कार्यालय
इसके अलावा एक कार में दो से अधिक व्यक्ति यात्रा नहीं करेंगे जबकि स्कूटर और मोटरसाइकिल पर एक ही परिवार के लोगों को छोड़कर कुछ लोगों को बैठने की अनुमति नहीं है दी होगी। नए निर्देश के अनुसार सभी सरकारी कार्यालय और बैंक & nbsp; 50 प्रतिशत क्षमता से काम करेंगे। इसमें विभाजित प्रबंधन में लगे कार्यालय शामिल नहीं हैं। सभी सेंट्रल ऑफिसेज को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा गया है।
& nbsp;
शादी और अंतिम संस्कार में 10 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर पाबंदी
& nbsp ; शादियों और अंतिम संस्कार में 10 से अधिक लोगो शामिल नहीं हत्यारे। हर दिन शाम 6 बजे धार्मिक स्थल बंद कर दिए जाएंगे और भीड़भाड़ नहीं होनी चाहिए। निर्देशों के अनुसार स्ट्रीट वेंडर्स का आरटी-पीसीआर टेस्ट होगा और सब्जी मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना होगा।

राजनीतिक सभाएँ बंद रहेंगी
किसान यूनियनों और धार्मिक लोगों से भी अपील की गई है कि वे सभा आयोजित न करें और प्रदर्शनकारियों की संख्या को सीमित करें। राजनीतिक सभाओं पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल 50 प्रतिशत क्षमता से चलगें और सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे, लेकिन सरकारी स्कूलों का टीचिंग और नॉन- टीचिंग स्टाफ ड्यूटी पर रहेगा।

यह भी पढ़ें –

नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी का किला नहीं भेद पायां ममता बनर्जी, बंगाल में TMC ने जीती 200 से अधिक सवारी
SC ने राज्यों में ऑक्सीजन भंडार बनाने का निर्देश दिया, अस्पताल में भर्ती करने पर स्पष्ट राष्ट्रीय नीति बनाने का भी आदेश

HomepageClick Hear

Related Posts

Leave a Comment