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पटना हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा- कोरोना की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए, 17 मई तक मांगा जवाबी हलफनामा

by Sneha Shukla

डॉक्टर भौदानी की तरफ़ से हमला करने वाला। राज्य सरकार को इस बात की पूरी जानकारी देनी चाहिए। प्रबंधन के लिए उचित समय पर प्रबंधन से संबंधित स्थिति में प्रबंधन के लिए उचित होगा। जब तक 17 मई तक ठीक नहीं होगा, तब तक हलफनामा विवरण का आदेश दिया जाएगा।

गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने कोरोना मामले की समीक्षा की। कोर्ट के आदेश से तीन सदस्यों वाली डॉ भदानी कमेटी की रिपोर्ट पर राज्य सरकार ने क्या कार्रवाई की है। पूरे आदेश का आदेश राज्य सरकार को दिया जाएगा। साथ ही कोर्ट के आदेश से नियुक्त कोर्ट मित्र की रिपोर्ट पर पीएमसीएच ने क्या कार्रवाई की है जिसके बारे में भी पूरी जानकारी देने का आदेश पीएमसीएच को दिया गया।

समस्या की ओर इशारा करता है कि ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक बाद ठीक हो जाए। इसकी रोकथाम के लिए राज्य सरकार को अभी से ही तैयार होना चाहिए। उनका कहना था कि सरकार को अभी से ही इस बीमारी का दवा की आपूर्ति सभी अस्पतालों में होनी चाहिए ताकि भविष्य में दवा की कमी नहीं हो सके और कोरोना बीमारी से ठीक हुई मरीज को कोई परेशानियों का सामान नहीं करना पड़े।

रोग की बीमारी के मामले में रोग रोग के रोग के रोग के रोग के रोग के रोग के रोग रोग के रोग रोग रोग रोग रोग रोग रोग रोग रोग की स्थिति में रोग रोग की तरह ही रोग होते थे। हालांकि कोर्ट ने वर्तमान में इस पर कोई आदेश नहीं दिया, लेकिन डॉ। भदानी और कोर्ट मित्र के रिपोर्ट पर याचिका देने का आदेश दिया। साथ ही मामले पर अगली सुनवाई की तारीख आगामी 17 मई तय की।

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