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पप्पू यादव के खिलाफ ANMMCH के अधीक्षक ने दर्ज कराई FIR, जाप सुप्रीमो पर लगाया ये आरोप

पप्पू यादव के खिलाफ ANMMCH के अधीक्षक ने दर्ज कराई FIR, जाप सुप्रीमो पर लगाया ये आरोप

by Sneha Shukla

<पी शैली ="पाठ-संरेखित करें: औचित्य;"> गया: कोरोना काल में लगातार सरकारी अस्पतालों का दौरा कर जा रहे सुप्रीमो पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। बिहार के गया जिला के को विभाजित डेडिकेटेड अस्पताल एएनएमएमसीएच के अधीक्षक ने जाप नेता के खिलाफ एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत मगध मेडिकल थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। इधर, इस पूरे मामले में गया डीएम ने जाप नेता के खिलाफ डॉक्टरों के काम दखल देने के आरोप में कार्रवाई करने की कही है।

अस्पताल का किया गया निरीक्षण

दरअसल, पप्पू यादव ने 1 मई, 2021 को अपने पांच समर्थकों के साथ गया के को लाभांश डेडिकेटेड अस्पताल में नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोविड वार्ड का निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने कोरोनाटे रोगियों से उनका हाल और उन्हें मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं आदि की जानकारी ली थी। & nbsp; ="पाठ-संरेखित करें: औचित्य;"> जानकारी लेने के बाद जाप सुप्रीमो ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए अस्पताल के कुव्यवस्था की पोल खोल दी थी। उनके इसी दौरे के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस संबंध में एएनएमएमसीएच अधीक्षक ने बताया कि बीते एक मई को को सुबह 08:40 बजे एएनएमएमसीएच में पप्पू यादव ने बिना किसी अनुमति और कोविड प्रोटोकॉल के खिलाफ अपने कुछ समर्थकों के साथ को विभाजित वार्ड का भ्रमण कराया।

कोविड प्रोटोकॉल का नहीं किया गया पालन

एएनएमएमसीएच अधीक्षक ने कहा, " अस्पतालकर्मियों और सुरक्षा गार्ड द्वारा मना करने के बाद बहुत जबरदस्ती उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया, जिसके कारण को विभाजित रोगियों का इलाज और अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई है। उनके द्वारा न केवल सुरक्षा मानकों का अनुपालन किया गया, न ही पीएसईई किट पहना गया और न ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया गया।

बता दें कि जाप सुप्रीमो की ओर से किए गए समान कामों की वजह से एएनएम एमसीएच अधीक्षक ने मगध मेडिकल थाना को पत्र भेजकर पूर्व सांसद के खिलाफ एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 की धारा 2 (बी) और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 (बी) ) के तहत आईपीसी 188 के तहत कार्रवाई के लिए सनमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया गया था, जिसके बाद केस संख्या 122/2021 दर्ज की गई है।

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