देहरादून: उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना के ग्राफ को देखते हुए तमाम पाबंदियां लगाई गई हैं। 18 सबसे दूर तक। इसके बीच लोगों को जरूरी चीजें मिलती रही हैं, इसके लिए सरकार ने पीडीएफएस सिस्टम के तहत आने वाली दुकानों को तीन घंटे खोलने का फैसला किया है। यह आदेश 14 मई से 18 मई तक लागू रहेगा। वहीं, इनका समय सुबह से शाम 10 बजे तक रहेगा।
राशनकर्ताओं की मांग पर फैसला लिया गया
उत्तराखंड सरकार के मंत्री बंशीधर भगत के अनुसार राशन विक्रेताओं की मांग पर उन्होंने लेनाने खोलने के संबंध में मुख्यमंत्री से चर्चा की थी। अब इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सस्ता गल्ले के संचालन के संबंध में नौ मई 2021 के आदेश में संशोधन किया गया है। ️ खुली️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️ है है है है है I
उत्तराखंड: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की सभी दुकानें 14 मई से 18 मई तक 3 घंटे (सुबह 7 बजे से 10 बजे तक) खुलेंगी
– एएनआई (@ANI) 13 मई, 2021
सरकार ने जारी किए हैं दिशा-निर्देश
सरकार की ओर से जारी होने वाली नदी के द्वारा जारी किया गया था। पंजीकरण के लिए पंजीकरण या पंजीकरण के लिए वाहन, वाहन, ऑटो में जाने की स्थिति में जाने की स्थिति में। इसके साथ ही लोगों से शादी समारोह को स्थगित करने की अपील की गई है।
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