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CM नीतीश ने अररिया अग्निकांड पर जताया दुख, मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने का किया एलान

बिहार: कोरोना के चलते स्कूल रहेंगे 18 अप्रैल तक बंद, दुकानों पर भी शाम 7 बजे के बाद रहेगी पाबंदी

by Sneha Shukla

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बैठक में शुक्रवार को संपन्न को -19 से संबंधित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान कोरोनावायरस संक्रमण में वृद्धि के मद्देनजर शैक्षणिक संस्थानों को 18 अप्रैल तक और दुकानों और प्रतिष्ठानों को 30 अप्रैल तक शाम सात बजे के बाद बंद रखने का फैसला लिया गया।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कोरोना संक्रमण का फैलाव राज्य में बढ़ने लगा है, टाइपों की संख्या भी बढ़ रही है और यह ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सचेत और सक्रिय रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना जांच की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ टीकाकरण में और तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि कोविद निर्दिष्ट अस्पतालों में सभी तैयारी रखें और जमीनी स्तर पर पृथक-वैस केंद्र की व्यवस्था तैयार रखें।

11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक विशेष अभियान चलेगा

उन्होंने कहा कि गुरुवार को प्रधानमंत्री के साथ को विभाजित -19 को लेकर सभी राज्य के मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई थी जिसमें कई बातों की चर्चा हुई थी। प्रधानमंत्री ने 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक विशेष टीकाकरण अभियान चलाने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि विशेष टीकाकरण अभियान के दौरान राज्य में प्रतिदिन 4 लाख टीका लगाने का लक्ष्य रखें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने राज्यपाल के स्तर पर सर्वदलीय बैठक की भी बात कही है। हम लोग इस संबंध में गवर्नर से संपर्क कर जल्द ही सर्वदलीय बैठक आयोजित करने का अनुरोध करेंगे।

मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को देखते हुए आपदा प्रबंधन समूह सभी स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थान 18 अप्रैल तक बंद रखें। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर सरकारी और निजी कार्यक्रमों पर रोक लग जाए ताकि संक्रमण का खतरा कम से कम हो। उन्होंने कहा कि लोगों को कोरोना के प्रति सतर्कता और सजग करते रहना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामूहिक रूप से घुमने और एकत्रित होने पर कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है जिसको ध्यान में रखते हुए 30 अप्रैल तक शाम सात बजे के बाद दुकानों और प्रतिष्ठानों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। चार दिन बाद पुनः कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा कर निर्णय लिया जाएगा।

रात्रि कर्फ्यू के बारे में हम लोगों ने नहीं सोचा है- नीतीश कुमार

यह पूछे जाने पर कि इसे आंशिक लॉकडाउन या रात्रि कर्फ्यू लागू होगा या नहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि, अभी भी लॉकडाउन की बात तो हो ही नहीं रही है और रात्रि कर्फ्यू के बारे में हम लोगों ने नहीं सोचा है। उन्होंने कहा कि संक्रमण के मामले के तेजी से बढ़ने पर तब बैठक करने का निर्णय होगा। इस बीच बिहार के गृह विभाग के विशेष शाखा द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि दुकानों, प्रतिष्ठानों में सभी के लिए कामकाज पहनना अनिवार्य होगा। दुकानों, प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार कर्मियों और आगंतुकों के उपयोग के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी। रेस्टोरेंट, ढाबा और भोजनालय निर्धारित बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत का उपयोग करेंगे।

नीतीश ने कहा कि इस बार अभी तक लॉकडाउन की स्थिति नहीं है। बाहर से आने वाले लोगों के लिए अनुमंडल स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के प्रति हम सभी को सजग रहना है। महाराष्ट्र से आने वाले लोगों के लिए सभी पड़ाव वाले स्थानों के रेलवे स्टेशनों पर ही जांच की जा रही है। जांच में पॉजिटिव पाए जाने वाले लोगों को आइसोलेशन में रखने के लिए पूरी व्यवस्था की गयी है। आज महाराष्ट्र से आये एक ट्रेन से 17 लोग दुर्घटनाग्रस्त पाए गए।

बाहर से आने वाले सभी लोगों की टेस्टिंग होगी- नीतीश कुमार

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहर से आने वाले सभी लोगों की टेस्टिंग होगी और रिपोर्ट पॉजिटिव होने पर उनके उपचार की पूरी तैयारी की गयी है। यदि रिपोर्ट निगेटिव आती है तो उन्हें कुछ दिनों तक घर में ही रहने की सलाह दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 11 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच विशेष अभियान चलाकर 45 वर्ष और उसके बाद के लोगों को टीका दिया जाएगा। इस टीकाकरण अभियान में चार लाख लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। इसके अलावा पूरे बिहार में लोगों को प्रेरित करने का काम तेजी से किया जाएगा।

गृह विभाग के विशेष शाखा द्वारा जारी उक्त आदेश में कहा गया है कि सभी सिनेमा हॉल बैठने की निर्धारित क्षमता के 50 प्रतिशत का उपयोग करेंगे। सभी पार्कों और आभूषणों में मुख का उपयोग और कोविड आरक्षण के अनुकूल व्यवहार करना अनिवार्य होगा। सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे। आदेश में कहा गया है कि सरकारी कार्यालयों में उप सचिव या समकक्ष और उनसे संबंधित अधिकारी शत.प्रतिथ और उनसे व्यवहार्य अधिकारी, कर्मचारी प्रतिदिन बारी.बारी से 33 प्रतिशत उपस्थित रहेंगे। आवश्यक सेवाएं यथा पुलिस, फायरब्रिगेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक इत्यादि से संबंधित विभागों पर ये सूचनाएं लागू नहीं होंगी। सरकारी विमानों में सामान्य आगंतुकों के प्रवेश पर रोक रहेगी।

विवाह के लिए 200 व्यक्ति की अधिमास रहेगा

निजी और व्यावसायिक संस्थाओं के व्यावसायिक, गैर-व्यावसायिक भवनों को 33 प्रतिशत कर्मियों के साथ खोलने की अनुमति होगी। औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर यह बंधेज लागू नहीं होगा। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों को सरकारी और निजी तौर पर रोका जाएगा। गृह विभाग के विशेष शाखा द्वारा जारी उक्त आदेश में कहा गया है कि अंतिम संस्कार के लिए 50 और श्राद्ध एवं विवाह के लिए 200 व्यक्ति की अधिमात्मा रहेगी। सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी।

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