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बिहार में रेस्टोरेंट और ढाबे पर नहीं खा सकते हैं खाना, रात नौ बजे तक ही होगी होम डिलिवरी, पढ़ें नई गाइडलाइंस

by Sneha Shukla

बिहार में कोरोनावायरस के मामले बढ़ रहे हैं। वायरस पर नियंत्रण को लेकर सरकार ने शनिवार को राज्यपाल की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक की। इसके बाद रविवार को सभी जिला प्राधिकरणों से बात की। शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्राइसिस मैनजमेंट और सर्वदलीय बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि आज 8690 पॉजिटिव केस मिले हैं।

मुख्यमंत्री ने राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का एलान किया है। मुख्यमंत्री ने जिलों के प्रशासनिक और पुलिस दल को इसे सख्ती के साथ लागू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सब्जी, फल, अंडे और मांस बेचने वाली सभी दुकानें शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। लोग रेस्तरां और ढाबों में खाना नहीं खा सकते हैं, रात नौ बजे तक होम डिलीवरी की जाएगी। इसके अलावा डॉक्टरों को एक महीने का अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा।

यहाँ क्या खुला और बंद रहेगा

  1. 15 मई तक सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। वहीं, इस अवधि में किसी भी तरह की परीक्षा नहीं ली जाएगी। हालांकि यह निर्देश बीपीएससी, एसएससी और तकनीकी चयन आयोग परीक्षा पर लागू नहीं होगा।
  2. पिछले वर्ष की तरह कोरोनाटेबल रोगी मिलने वाले क्षेत्र को दंडित क्षेत्र बनाया जाएगा।
  3. सभी सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, स्वीमिंग पुल, पार्क और गार्डन बंद रहेंगे।
  4. रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। हालांकि यात्रा और शादी समारोह पर यह लागू नहीं होगा।
  5. रेस्टारेंट, ढाबा और भोजनालय में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा। लेकिन होम ऑफर का संचालन रात्रि 9 बजे तक ही होगा।
  6. सरकारी और निजी कार्यालय 5 बजे तक बंद हो जाएंगे।
  7. सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी तरह के सरकारी और निजी आयोजन पर रोक रहेगी। यह शादी और श्राद्ध कार्यक्रम पर लागू नहीं होगा। वहीं, डफिंग और दा संस्कार के लिए सिर्फ 25 लोगों की अनुमति होगी।
  8. श्राद्ध और विवाह कार्यक्रम में सिर्फ 100 लोग तक की अनुमति होगी। वहीं, मोहल्लावार दुकानें खोलने की अनुमति होगी। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा तय किया जाएगा। भीड़-भाड़ वाली मंडियां
  9. नगर क्षेत्र और प्रखंड मुख्यालय में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए धारा 144 लगाई जा सकती है।
  10. आवश्यक सेवाओं के परिवहन, बैंकिंग, डाक, स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन स्टोर, फायर, पुलिस, एकर्न्स आदि में छूट रहेगी।
  11. मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और चैपाल अस्पतालों में गंभीर रोगी के उपचार की व्यवस्था की जाएगी।
  12. होम आइसोलेशन के व्यक्ति की डेली केयरिंग की जाएगी।
  13. सभी सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में लिक्विड गैस ऑक्सीजन के प्लांट की व्यवस्था की जाएगी।
  14. बाहर से आने वाले लोगों की स्थिति की अपडेटिंग की जाएगी।

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