<पी शैली ="पाठ-संरेखित करें: औचित्य;"> पटना: strong> बिहार में कोरोना की दूसरी लहर में तेजी से बढ़ रही संक्रमण के मामले को लेकर सरकार हर एहतियाती कदम उठा रही है। इसी कड़ी में पविहन विभाग ने ऑटो, बस और ई-रिक्शा में यात्रा करने वालों को पान, तंबाकू, खैनी और गुटखा खाने पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा है कि ऐसा करने पर भारी नुकसान हुआ होगा। विभाग ने इस आदेश का कड़ाई से पालन कराने के लिए सभी जिला प्राधिकरणों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किया है। p>
परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, यात्रा के दौरान औटो, बस सहित अन्य किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गुटखा, पान और तंबाकू उत्सर्जन तो इसपर आपको भारी नुकसान भरना पड़ सकता है। सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट में इन सभी चीजों को खाते हुए पकड़े गए तो आपको भरना होगा, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। विभाग की ओर से वाहन मालिकों, ड्राइवर और कंडक्टर के साथ-साथ यात्रियों के लिए भी दिशानिर्देश जारी की गई है। बस में 50 प्रतिशत यात्रियों को ही बिठाने का आदेश है। बस प्रतिध्वनि को बिठाने से पहले सैनिटरीज़ करवाना अनिवार्य है। p>
बस और औटो स्टैंड में पुलिस बल की तैनाती strong> p>
इन नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं इस नजर रखने के लिए बस और औटो स्टैंड में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। विभाग का मानना है कि वाहनों से लोग बड़ी संख्या में आते-जाते हैं और लोग अगर पान-गुटखा, खैनी खाकर इधर-उधर थूकेंगे। ऐसे में कोई कोरोनाबर्ट हुआ तो कोरोना वायरस और बढ़ सकता है। p>
परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल की ओर से सभी जिला प्राधिकरणों और पुलिस अधीक्षकों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए सख्ती से जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। निर्देश में कहा गया है कि जो वाहन चालक कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। p>
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