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बिहार: शराब तस्कर को कोर्ट ने सुनाई दस साल के कैद की सजा, एक लाख रुपये का लगाया जुर्माना

बिहार: शराब तस्कर को कोर्ट ने सुनाई दस साल के कैद की सजा, एक लाख रुपये का लगाया जुर्माना

by Sneha Shukla

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सुपौल: बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। ऐसे में शराब बेचना, पीना और पिलाना सभी अपराध की श्रेणी में आते हैं। कानून को तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इसी क्रम में बिहार के सुपौल जिले में बुधवार को शराब के अवैध कारोबार में संलिप्तता है।

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