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बिहार: शादी या दूसरे आयोजनों में नियमों का उल्लंघन करना पड़ेगा महंगा, जानें- क्या है नया आदेश?

बिहार: शादी या दूसरे आयोजनों में नियमों का उल्लंघन करना पड़ेगा महंगा, जानें- क्या है नया आदेश?

by Sneha Shukla

जहानाबाद: बिहार के जहानाबाद में कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। रोज़ाना सैकड़ों लोग संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। इसके बावजूद शादी-विवाह या अन्य आयोजनों में लोग लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसे में जिलाधिकारी नवीन कुमार ने संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सोमवार को जिले में शादी-विवाह, तिलक समारोह और श्राद्ध कार्यक्रमों पर विशेष निगरानी रखने का आदेश जारी किया है।

इस संबंध में उन्होंने बताया कि शादी-विवाह, तिलक समारोह औए श्राद्ध कार्यक्रमों में अत्यधिक भीड़ जुटने पर लोगों के शॉर्टकट होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। ऐसे में कोरोना काल में होने वाले विवाह-विवाह सहित अन्य समारोह के आयोजन पर ध्यान रखा जाना बेहद आवश्यक है।

थानेदार को मिली निगरानी की जिम्मेदारी

डीएम नव कुमार ने कहा कि ऐसे किसी भी आयोजन से पहले आयोजक को अपनी प्रोग्रामिंग से संबंधित जानकारी थानाध्यक्ष को देनी पड़ेगी। इसके साथ ही निर्धारित मापदंड के अनुसार लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करें, कोरोना गाइडलाइंस का अनुपालन करना होगा। इसकी सख्ती से अनुपालन हो इस बाबत जिलाधिकारी और एसपी ने सभी थानाध्यक्षों को अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत इस तरह के कार्यक्रमों पर पैनी नजर रखने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि चौकीदार और अन्य श्रोताओं से कार्यक्रम के आयोजन के संबंधित सूचना इकट्ठा करके आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

अधिकतम सौ लोगों के शामिल होने की इजाजत

उन्होंने कहा कि जिले में शादी-विवाह और श्राद्ध कार्यक्रमों में अधिकतम 100 लोगों की शामिल होने की अनुमति होगी। साथ ही कोविड प्रोटोकोल यथा- फेस पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, सैनिटरीकरण इत्यादि का अनुपालन अनिवार्य होगा। इस आदेश पर अधिकारियों को पूरी तरह से अमल रखने की जिम्मेदारी दी गई है। डीएम ने बताया कि जिले में रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक नीट कर्फ्यू लागू है। ऐसे में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी।

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