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बक्सर: बिहार सरकार के निर्देश पर पूरे प्रदेश में 14 या उससे अधिक चक्का वाली गाड़ियों पर बालू-गिठ्ठी के उठाव पर रोक लगा दी गई है। सरकारी आदेश के अनुसार 06 से 10 और 12 चोक वाहनों की निर्धारित क्षमता के अनुसार बालू-बैलेटी उठाव किया जा सकता है।
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