बेकाबू हो गया है। हजार की संख्या में आने वाले मामले के प्रति दिन लाख की संख्या में बनते दिख रहे हैं। महाराष्ट्र वो राज्य है जहाँ रोज़ाना रिकोड ब्रेक केस दर्ज हो रहे हैं। इस बेकाबू कोरोना आंकड़ों के हस्तक्षेप के लिए प्रदेश सरकार ने नाइट कर्फ्यू से लेकर धारा -144 लागू कर दी है।
वहीं, अब राज्य सरकार ने कोरोना से 6 सबसे अधिक प्रभावित होने वाले राज्यों से आने वाले लोगों के लिए। नई गाइडलाइन जारी कर दी है। बता दें, गो, केरल, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान और गुजरात से महाराष्ट्र जाने वाले लोगों को कुछ नए नियमों का पालन करना होगा। अगर आप इन राज्यों से महाराष्ट्र जा रहे हैं तो आपके लिए 15 दिन के लिए होम क्वारंटीन होना जरूरी होगा।
यात्रियों के पास आरटी-पीसीआर नेगिटिव रिपोर्ट होना जरूरी होगा
वहीं, अगर आप ट्रेन के माध्यम से महाराष्ट्र की ओर जा रहे हैं तो सबसे पहले आपके हाथ में कोरोना की आरटी-पीसीआर नेगिटिव रिपोर्ट होना जरूरी होगा। वहीं, ट्रेन में केवल रिजर्व यात्रियों को महाराष्ट्र में आने की अनुमति होगी। अनिरजर्व यात्रियों को राज्य में प्रवेश करने की आगले आदेश तक अनुमति नहीं दी जाएगी।
बता दें, अगर किसी भी तरीके से नियमों का उल्लंघन किया गया तो 1000 रुपये का संयोजन प्रति व्यक्ति काटा होगा। वहीं, रेलवे को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे किसी भी ऐसे यात्री को आने की अनुमति ना दें जिसका पट्टा अनकर्णफर्मड है।
कोरोना नियमों का रखना होगा विशेष रखना
साथ ही यात्रियों को कोरन नियमों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होगा। सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर चेहरे का सही तरीका से चेहरे पर पहनना। वहीं, ट्रेन में बैठने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग में भाग लेना।
राज्य में सकारात्मकों का कुल आंकड़ा 38 लाख के पार
आपको बता दें, महाराष्ट्र राज्य जनक कोरोना से स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। बीते दिन कोरोना के 68,631 प्रकार के मामले सामने आए हैं। वहीं, 503 लोगों ने महामारी के तहत अपनी जान गवां दी है। वहीं, राज्य में कोरोना मरीजों की कुल संख्या, 38 लाख 39 हजार 338 हो गई है। वहीं, 60 हजार से अधिक लोग कोरोना की चपेट में आकर अपनी जान गवां चुके हैं।
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