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यूपी: कोरोना को लेकर बनी कैदियों की रिहाई की योजना, इन्हें मिलेगी 60 दिन की पेरोल

यूपी: कोरोना को लेकर बनी कैदियों की रिहाई की योजना, इन्हें मिलेगी 60 दिन की पेरोल

by Sneha Shukla

<पी शैली ="पाठ-संरेखित करें: औचित्य;"> प्रयागराज। यूपी की जेलों बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बाद कैदियों की रिहाई की योजना बनाई गई है। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव की अध्यक्षता में गठित हाई कमेटी ने कैदियों की रिहाई की योजना बनाई है। इसका कहना है, 60 दिन के पेरोल या अंतरिम जमानत पर तलाकफता और विचाराधीन कैदियों को रिहा किया जाएगा। 65 वर्ष से अधिक आयु के प्रतिबंधित के सिवाय सभी कैदियों को भी पेरोल मिलेगा। & nbsp;

इसके अलावा गर्भवती, कैंसर, हार्ट, गंभीर बीमारी वाले कैदियों को भी रिहा किया जाएगा। हालांकि, हत्या, अपहरण, दुराचार जैसे जघन्य अपराधियों की रिहाई नहीं होगी। सजा भुगतने के बाद अर्थदण्ड की सजा काट रहे कैदी भी रिहा होंगे। & nbsp; न्यायिक अधिकारियों को जेलों में जाकर योजना के तहत कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। डीजी कारागार से ऐसे कैदियों का डेटा मांगा गया है। ताकि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के जरिये जुर्माने का भुगतान कर उन्हें रिहा किया जा सके।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोरोना संक्रमण की निगरानी के लिए कमेटी गठित की गयी है। ए के अवस्थी प्रमुख सचिव गृह और आनंद कुमार डीजी जेल कमेटी के सदस्य हैं। इस बाबत यूपी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट & nbsp; के महानगरीक को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र लिखाकर योजना का अनुपालन कराने का अनुरोध किया है।

हाई पावर कमेटी की अगली बैठक 22 मई को होगी। योजना के तहत 30 मई तक कैदियों को कोर्ट में पेश करने पर रोक लगा दी गई है। अब पेशी वीडियो काॉफ्रेंसिंग के जरिए ही की जाएगी। & nbsp;

उन्हें पेरोल
जो कैदी पेरोल पर हैं उनका पेरोल अगले 60 दिन के लिए बढ़ा दी जाएगी। जो बदलते पेरोल के बादप्रिंटन कर चुके हैं, उन्हें फिर से 60 दिन की पेरोल दीगी होगी। जो सात साल से कम सजा के अपराधी या आरोपी हैं उन्हें 60 दिन की विशेष पेरोल या अंतरिम जमानत दीगी। बशर्ते जेल में प्रतिकूल कार्यवाही न की गयी हो। & nbsp; इसके अलावा जो कैदी 2020-21 में या पांच साल के भीतर कभी पेरोल पर छूटे हों, उन्हें भी 60 दिन की पेन्डेमिक पेरोल दी जाएगी। [pstyle=।"पाठ-संरेखित करें: औचित्य;"> ये भी पढ़ें:

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