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HC का अहम आदेश- सिंचाई के लिए किसानों को बिजली न मिलना व्यवसाय के अधिकार और संविधान का उल्लंघन

यूपी में मास्क के नियम की अनदेखी पर हाईकोर्ट नाखुश, कहा- पुलिस लापरवाह हो गई है

by Sneha Shukla

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में स्पष्ट आवेदन के नियमों का अनुपालन नहीं किए जाने पर नाखुशी जाहिर की है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी इस अदालत को सूचित करे कि एक मार्च 2021 को पारित आदेश में दिए गए निर्देश को लागू करने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने एक मार्च, 2021 को निर्देश दिया था कि शत प्रतिशत लोगों को लगता है।

इन निर्देशों में अदालत ने यह स्पष्ट किया था कि फ़ैसला लागू नहीं करने पर आपको लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा, भीड़भाड़ को तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए। शादी-ब्याह और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में शादी की संख्या सीमित की जानी चाहिए और इसका किसी भी तरह से उल्लंघन होने पर सख्ती से दंड दिया जाना चाहिए। उपरोक्त के अलावा, अदालत ने निर्देश दिया था कि ऐसे स्कूल जहां छोटे बच्चे जाते हैं, उन स्कूलों को भौतिक कक्षाओं शुरू नहीं करने की हिदायत होनी चाहिए। हालांकि यदि किसी कारण से स्कूल भौतिक रूप से चल रहे हैं तो राज्य सरकार द्वारा जारी सभी दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

अगली सुनवाई की तारीख 26 मार्च

अदालत ने निर्देश दिया था कि खान पान के कागज यह देखें कि खुले में खाना नहीं परोसा जाए और लोग पैकेट में खाना लें और अपने घर पर उसे खाटें। रेस्तरां के भीतर टेबल इस तरह से लगाई जाती है जिससे सामाजिक दूरी का उचित ढंग से पालन संभव हो सके। गत सोमवार को परीक्षण के दौरान, पुलिस विभाग ने संकेत किया कि जहां तक ​​संकाय लगाने का संबंध है, एक से 21 मार्च, 2021 के बीच उसने प्रयागराज शहर में कामकाज नहीं लागू करने के लिए केवल 1,192 लोगों का संयोजन किया। अधिवक्ता आयुक्त चंदन शर्मा ने अदालत को बताया कि लगभग ना के बराबर लोग संकाय लगा रहे हैं।

इस बात को गंभीरता से लेते हुए जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजित कुमार की खंडपीठ ने कहा, ” कम संख्या में लोगों पर जुर्माने से पता चलता है कि पुलिस भी लापरवाह हो गई है। ” अदालत ने इस जनहित याचिका पर अगली सुनवाई की। तारीख 26 मार्च निर्धारित की है।

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