<पी शैली ="पाठ-संरेखित करें: औचित्य;"> लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण से खराब होते हालात के बाद प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके अनुसार वे कर्मचारी जो कोरोना पॉजिटिव आए हैं, उन्हें सरकार ने बड़ी राहत दी है। पीड़ित कर्मियों को 28 दिन की पेड लीव देने का आदेश दिया है। & nbsp;
इस आदेश के तहत, किसी दुकान या कंपनी में 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, उन्हें को विभाजित के तरीके के तरीके मेन गेट पर डिसप्ले करने होंगे। साथ ही कोरोना से पीड़ित सभी लोगों को 28 दिन की पेड लीव देनी होगी। जो भी दुकानें या फैक्ट्रियां सरकारी आदेश से बंद हुई हैं, उनके कर्मचारियों को छुट्टी के साथ वेतन-भत्ते भी देने हैं।
अब सख्त पाबंदियां
राज्य में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए योगी सरकार सख्त पाबंदिया लगा रही है। वहीं, सार्वजनिक स्थानों पर मुखौटे पहनना अनिवार्य है। अगर मुख नहीं तो आप अपना मुँह रुमाल के द्वारा ढक कर रखें। वहाँ, इस तरह के न करने पर भारी भरकम चोटें लगाई जा सकती हैं। & nbsp;
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