Home Covid-19 राजस्थान में 15 दिन तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां, जानिए क्या खुला है कहां है बंदी
राजस्थान में 15 दिन तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां, जानिए क्या खुला है कहां है बंदी

राजस्थान में 15 दिन तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां, जानिए क्या खुला है कहां है बंदी

by Sneha Shukla

जयपुर: Reg में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए पाबंदियां 3 दिन तक के लिए बढ़ा दी गई हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए पूरे प्रदेश में 19 अप्रैल से तीन मई की सुबह 5 बजे तक कई गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया है। जनपद पखडिंग के तहत इस दौरान सरकारी कार्यालय, बाजार, मॉल और सभी कार्यस्थल बंद रहेंगे। लेकिन मजदूरों के रोजगार से जुड़ी गतिविधियों जैसे फैक्ट्री और निर्माण कार्य पर रोक नहीं होगी। साथ ही ठेला और फेरी लगाकर जीवनयापन करने वाले लोगों को जीविकोपार्जन की छूट दी जाएगी।

गेहलोत की चाल में रविवार देर रात तक चली उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों, स्थलों, कार्यस्थलों आदि में सामान्य आंदोलनों के जारी रहने से भीड़भाड़ होता है जिससे कोरोना संक्रमण अधिक बढ़ रहा है। इसे नियंत्रित करने के लिए सोमवार (19 अप्रैल) से जनमिल पखलेट में प्रदेशभर के सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक कार्यालयों और बाजार को बंद रखा जाएगा।

पहनावे में जरूरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड -19 के प्रसार को रोकने में अक्सर पहनने के लिए एक आवश्यक निवारक उपाय है। इसको कड़ाई से लागू करने के लिए सार्वजनिक स्थानों और कार्य स्थलों पर अक्सर नहीं पहनने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

जारी आदेश के अनुसार इस दौरान जिला प्रशासन, गृह, वित्त, पुलिस, जेल, होमगार्ड विद्युत, पानी, आवश्यक सेवाओं से जुडे़ राजकीय कार्मिकों को उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमति होगी। केंद्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यस्थल खुले रहेंगे। बस स्टैंड, रेलवे, मेट्रो स्टेशन और टर्मिनल से आने जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागम की अनुमति होगी।

आने वाले यात्रियों को निगेटिव कोरोना रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य है
जारी दिशा निर्देश के अनुसार, राज्य में आने वाले यात्रियों को यात्रा शुरू करने के लिए पिछले 72 घंटे के अंदर करवाई आरटी पीसीआर जांच रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य है। वहीं राज्य के अंदर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के लिए, माल के लोडिंग, अनलोडिंग के लिए नियोजित व्यक्ति को अनुमति होगी। हाइवे पर संचालित ढाबे और वाहन रिपयेर की दुकानों को अनुमति है। इस दौरान राशन की सभी बाइकें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी।

इन स्रोतों को भी अनुमति
दिशा निर्देश के अनुसार इस दौरान दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, डाक सेवाएं, कुरियर सुविधा, कैब सेवाएं, आईटी संबंधित सेवाएं, बैंकिग सेवाएं के लिए बैंक, एटीएम और बीमा कार्यलय को अनुमति होगी। वहीं रसोई में खाना, मिठाई व मिष्ठान, रेस्टोरेंट्स द्वारा होम ऑफर रात्रि आठ बजे तक अनुमति है। एलपीजी, पेट्रोल पंप, सीएनजी, पेट्रोल, गैस से संबंधित फ्लिप, थोक आउटलेट की सेवाएं रात्रि आठ बजे तक अनुमति है।

श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सकता है क्योंकि यह पूरे उद्योग और निर्माण से संबंधित इकाइयों में कार्य करने की अनुमति है। संबंधित ईकाई द्वारा अपने श्रमिकों को अधिकृत व्यक्ति द्वारा पहचान पत्र जारी किया जाएगा जिससे कि भाषण में सुविधा हो।

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