<पी शैली ="पाठ-संरेखित करें: औचित्य;"> जयपुर: रेज के बड़े निजी अस् & zwj; पतालों में विभाजित -19 रोगियों के लिए 50 प्रति तक बिस्तर आरक्षित कर दिए गए हैं। प्रदेश सरकार ने कोरोनावायरस टाइपों की बढ़ती संख् & zwj; या के मद्देनजर बड़ा कदम उठाया है। राज् & zwj; य के एस & zwj; वास् & zwj; थ् & zwj; य सचिव सिद्धार्थ महाजन ने बुधवार को इस सिलसिले में आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार राज्य के 60 से 100 बिस्तर वाले सभी निजी अस्पताल अपनी कुल क्षमता का 40 प्रतिशत और आईसीयू में भी 40 प्रतिशत बिस्तर आरक्षित करेंगे और को -19 मरीजों का उचित इलाज करेंगे।
आरक्षित के बड़े निजी अस्पतालों में 50 फीसद तक बिस्तर आरक्षित
जिन निजी अस्पतालों की शैय्या क्षमता 100 या उससे अधिक है, वे अपनी कुल क्षमता का 50 प्रतिशत, आईसीयू में भी 50 प्रतिशत बिस्तर को विभाजित -19 रोगियों के लिए आरक्षित रखते हैं। राज् & zwj; य सरकार ने राजस् & zwj; थान महामारी अधिनियम 2020 की धारा चार में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है। इससे पहले 12 अप्रैल को अस् & zwj; पतालों में 30 और 40 प्रतिशत बिस्तर आरक्षित करने का आदेश दिया गया था, लेकिन राज् & zwj; य में सकारात्मक रोगियों की बढ़ती संख् & zwj; या को देखते हुए क्षमता को आगे बढ़ाया गया है।
अस्पताल को ~ विभाजित -19 रोगियों का इलाज करने का आदेश
गौरतलब है कि राजस्थान में बुधवार को कोरोनावायरस संक्रमण के रिकॉर्ड 14,622 नए मामले सामने आए और कुलिटेन्स संख्या 4,53,407 हो गई। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के कारण 62 रोगियों की मौत हो जाने से महामारी में अबतक 3330 लोग जान गंवा चुके हैं। राज्य में कोविद -19 के इलाजरत रोगी 96,366 हो गए हैं। & nbsp;
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