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लखनऊ और मेरठ में हो रही मौतों पर हाई कोर्ट सख्त, दोनों शहरों के डीएम तलब किये गये

लखनऊ और मेरठ में हो रही मौतों पर हाई कोर्ट सख्त, दोनों शहरों के डीएम तलब किये गये

by Sneha Shukla

<पी शैली ="पाठ-संरेखित करें: औचित्य;"> प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ऑक्सीजन की कमी से हुई को विभाजित -19 मरीजों की मौत से जुड़ी खबरों पर संज्ञान लेते हुए लखनऊ और मेरठ के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इनकी 48 घंटे की अवधि के भीतर जांच कराएं। करें।

जांच रिपोर्ट पेश करें"पाठ-संरेखित करें: औचित्य;"> अदालत ने दोनों जिला प्राधिकरणों से कहा है कि वे मामले की अगली सुनवाई पर अपनी जांच रिपोर्ट पेश करें और अदालत में अनिल उपस्थित रहें। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजित कुमार की पीठ ने राज्य में संक्रमण के प्रसार और पृथक-वास केंद्र की स्थिति संबंधी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।

अदालत ने सख्त टिप्पणी की

अदालत ने कहा, & ldquo; हमें यह देखकर दुख हो रहा है कि अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो रही है। यह एक आपराधिक कृत्य है और यह उन लोगों द्वारा नरसंहार से कम नहीं है, जिनके तरल तरल ऑक्सीजन की निरंतर खरीद और आपूर्ति सुनिश्चित करने का काम सीडी गया है। & rdquo;

पीठ ने कहा, & ldquo; जब विज्ञान इतनी उन्नति कर गया है कि इन दिनों हृदय रोग और मस्तिष्क की सर्जरी की जा रही है, ऐसे में हम अपने लोगों को इस तरह से कैसे मरने दे सकते हैं। आमतौर पर हम सोशल मीडिया पर वायरल हुई ऐसी खबरों को जांचने के लिए राज्य और जिला प्रशासन से नहीं कहते, लेकिन इस जनहित याचिका में पेश अधिवक्ता इस तरह की खबरों का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए हमारी सरकार को तत्काल इस संबंध में कदम उठाने के लिए के लिए आवश्यक है। & rsquo; & rsquo;

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