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लालू यादव के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ, CBI कोर्ट ने जारी किया रिलीज ऑर्डर

लालू यादव के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ, CBI कोर्ट ने जारी किया रिलीज ऑर्डर

by Sneha Shukla

<पी शैली ="पाठ-संरेखित करें: औचित्य;"> रांची: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और चारा लेखकों के आरोपी लालू प्रसाद यादव के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। सीबीआई कोर्ट ने गुरुवार को लालू को राहत देते हुए कहा कि आदेश जारी किया गया है। लालू की ओर से 10 लाख रुपये जुर्माना राशि कोर्ट में जमा करने के बाद अदालत ने रिहाई आ आदेश जारी किया है।

="पाठ-संरेखित करें: औचित्य;"> दिल्ली एम्स में इलाजरत हैं लालू यादव

बेलर के तौर पर निशिकांत और राजू गोपाल कोर्ट में उपस्थित रहें। बता दें कि लालू यादव की तबीयत खराब हो जाने के कारण उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है। एम्स में वह वर्तमान में बिरसा मुंडा जेल के कस्तडी में इलाजरत हैं।

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जेल से बाहर आयांगे लालू। चारा स्कला में संग्रहालयफ्ता लालू यादव ने वकीलों के माध्यम से दस लाख का कैंची और एक लाख का बेल बॉन्ड भरा दिया। अदालत की तरफ से चयन संख्या जारी होगी। लालू को मिली जमानत के आधार पर जेल से बाहर आएंगे। वर्तमान में दिल्ली एम्स में इलाज़ करवा रहे हैं। pic.twitter.com/tv80CKRvfG & mdash; प्रकाश कुमार (@ कुमारप्रकाश 4u) 29 अप्रैल, 2021

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बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने निर्देश दिया

इस संबंध में लालू यादव के वकील प्रभात कुमार ने बताया कि चाहत भी हम लोग बेल टेबल नहीं भर पा रहे थे। कल शाम को हमें बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से एक पत्र आया, जिसमें कहा गया कि जिनकी बेल हो गई है, उनका बेल रूम अधिवक्ता भर सकते हैं। इसी निर्देश के आलोक में हमने बेल हाउस भरा, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। अब रिलीज की जेल जेल पदाधिकारियों के पास चली जाएगी।

मालूम हो कि हौसला मामले में आरोपी आरजेडी सुप्रीमो को झारखंड हाई कोर्ट ने इसी महीने की 17 तारीख को सशर्त जमानत दी है। बता दें कि जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सजा की मध्य अवधि पूरी करने के आधार पर लालू प्रसाद यादव को दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत प्रदान की है। गौरतलब है कि चाईबासा और देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में पूर्व में ही लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल चुकी है।

कोर्ट ने लयागा ये शर्त

जमानत देने के साथ ही झारखंड हाई कोर्ट ने कई अधिसूचनाएं भी रखी हैं, जिन्हें लालू यादव को मानना ​​होगा। कोर्ट के आदेश के अनुसार बिना अनुमति के वे देश से बाहर नहीं जाएंगे और ना ही अपना पता और मोबाइल नंबर बदलेंगे। & nbsp;

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