<पी शैली ="पाठ-संरेखित करें: औचित्य;"> लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य भर में टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है। इस बीच यूपी सरकार ने अपने फैसले में बदलाव करते हुए जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राज्य में 18 से 44 साल के लोगों के वैक्सीनेशन को लेकर कहा कि राज्य का मूल निवासी होना जरूरी नहीं है, बस निवासी होने पर वैक्सीनेशन मेड किया जा सकता है। इसका आधार और स्थाई निवास प्रमाण की बाध्यता नहीं होगी। वहाँ, नए आदेश के अनुसार, यूपी में रहने का प्रमाणपत्र कोई भी प्रमाण पत्र देने पर टीकाकरण होगा।
यूपी का आधार कार्ड होना जरूरी नहीं
यूपी में स्थाई और अस्थाई रूप से निवास करने वाले परिवारों का भी टीकाकरण किया जाएगा। आपको बता दें कि, राज्य सरकार ने पहले यूपी के आधार कार्ड वालों को ही वैक्सीनेशन की इजाजत दी थी। लेकिन इस निर्देश के बाद सभी का वैक्सीनेशन किया जा सकेगा।
# यूपी सरकार के कुछ #IAS अफ़सरों पर तुग़लक़ बनने का भूत सवार है। ऐसा ही एक फ़ैसला हुआ था कि यूपी के आधार कार्ड वालों को ही वैक्सीन मिलेगा ..कल देर रात इसे वापस ले लिया गया था। इस बार # कोरोना की दूसरी लहर में #CMO रेफ़रल लेटर से लेकर कई फ़ैसलों पर यूपी सरकार को यू टर्न लेना पड़ा pic.twitter.com/JdXctEDjVd & mdash; पंकज झा (@pankajjha_) 13 मई, 2021