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सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना पर केंद्र से पूछे कई सवाल, कहा- ‘राष्ट्रीय समस्या के दौरान हम चुप नहीं बैठ सकते’

by Sneha Shukla

देश में कोरोना की स्थिति पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि वह इस राष्ट्रीय समस्या के दौरान मूकदर्शक बनकर नहीं बैठ सकती। मामले पर स्वत: संज्ञान लेकर मुकदमा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “इस समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे प्रयासों में समन्वय स्थापित करने के लिए कोर्ट की अपनी भूमिका होगी।”

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, एल नागेश्वर राव और एस। रविंद्र भाट की बेंच ने यह साफ किया कि हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई पर कोई रोक नहीं है। जजों ने कहा, “उच्च न्यायालय अपने राज्य की स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से परीक्षण करने में अधिक सक्षम हैं। लेकिन कुछ बातें राज्यों के दायरे से बाहर की हैं। सर्वोच्च न्यायालय की बातों पर समन्वय बनाने की कोशिश की जा रही है। ”

वैक्सीन की अलग कीमतों पर सवाल

परीक्षण की शुरुआत में सल्लिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को यह जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने अपना विस्तृत जवाब दाखिल कर दिया है। इस समय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश और सभी राजनीतिक दल इस समस्या से लड़ने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। जज ने कहा कि उन्होंने अभी तक इस जवाब को नहीं पढ़ा है, लेकिन उनका कुछ सवाल है।

बेंच के सदस्य जस्टिस रविंद्र भट ने कहा, “जो केंद्रीय संसाधन हैं, जैसे सेना, अर्धसैनिक बल, रेलवे- उनका इस्तेमाल कैसे हो रहा है? हमारा यह सवाल भी है कि वैक्सीन की अलग-अलग कीमत क्यों सामने आ रही है? यह मसले पर पर केंद्र क्या कर रहा है? ड्रग कंट्रोलर्स एक्ट और पेटेंट्स एक्ट के तहत सरकार को शक्ति हासिल है। इस महामारी के दौरान सरकार को वैक्सीन की कीमतों पर नियंत्रण करना चाहिए। “

ऑक्सीजन टैंकर रोके जाने पर चर्चा

मामले में हस्तक्षेपल के लिए अर्जी लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने कोर्ट की इस टिप्पणी से सहमति जताते हुए कहा की केंद्र को वैक्सीन 150 और राज्य को 400 में दी गई है। इसके बाद मूल्यांकन में दिल्ली के लिए आने वाले ऑक्सीजन टैंकर को रोके जाने का मसला उठा। चर्चा के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने बताया, “केंद्र ने यह निर्देश जारी किया है कि कोई भी राज्य ऑक्सीजन टैंकर को न रोके। गृह मंत्री अमित शाह ने भी राज्य के मंत्रियों से बातचीत में कहा है कि ऑक्सीजन टैंकर को एएरेन्स की तरह देखा जाना चाहिए। इस समय केंद्र रेलवे के माध्यम से भी ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा है। “

अस्पताल में भर्ती करने पर राष्ट्रीय नीति

परीक्षण के दौरान आंध्र प्रदेश के वकील ने सुझाव दिया कि राज्य की बजाय उसके अंदर अलग-अलग हिस्सों को ऑक्सीजन सप्लाई देने से बेहतर होगा। जज ने केंद्र से इस पर विचार के लिए कहा। गुजरात के कुछ वकीलों ने मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने की बारे में राष्ट्रीय स्तर पर स्पष्टता की मांग की। उन्होंने कहा कि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नियम हैं। मरीजों को काफी समस्या हो रही है। इस पर कोर्ट ने जानना चाहा कि इस मसले पर कोई राष्ट्रीय नीति क्या है? सॉलिसीटर जनरल ने कहा कि सरकार की तरफ से दाखिल जवाब में इसकी जानकारी दी गई है।

ऑक्सीजन और ड्रग्स पर विस्तृत जवाब मांगा

अंत में कोर्ट ने सरकार से 3 बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी देने को कहा: –

1- ऑक्सीजन के उत्पादन, उसकी मांग और वितरण की स्थिति। उसे प्रभावित राज्यों तक कैसे पहुंचाया जा रहा है? भविष्य में किस तरह की स्थिति रहेगी?

2- रेमेडिसिवर और दूसरी दवाओं की आपूर्ति एक-एक जिले तक कैसे हो रही है? सरकार इसकी वापसी दे।

3- 3- 1 मई से होने वाले वैक्सिनेशन अभियान को लेकर क्या तैयारी है? यह किस तरह से सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोवैक्सिन और कोविशील्ड की कमी न हो।

30 अप्रैल को अगली सुनवाई

कोर्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य विशेषज्ञ डॉक्टरों के पैनल बनाएँ जो नागरिकों को सही सलाह दे सकें और उनकी सहायता कर सकें। पिछली सुनवाई में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने खुद को एमिकस क्यूरी के दायित्व से अलग करने की दरख्वास्त की थी। आज कोर्ट ने उनकी जगह जयदीप गुप्ता और मीनाक्षी अरोड़ा को एमिकस क्यूरी को नियुक्त किया। कोर्ट ने शुक्रवार को 30 अप्रैल की तारीख को अगली सुनवाई के निर्देश दिए। केंद्र और राज्य सरकारों से कहा गया है कि वह तब तक आज पूछे गए सवालों पर अपने जवाब दाखिल कर दें।

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