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Corona Impact: दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश- निचली अदालतें केवल अर्जेंट मामलों की करें सुनवाई

होटल अशोका में बेड का मामला : HC ने कहा- अदालत ने कभी इस बाबत कोई बात नहीं कही

by Sneha Shukla

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कहा कि उसने अपने जजों के लिए दिल्ली के अशोक होटल में 100 बिस्तर की इकाई स्थापित करने का कोई अनुरोध नहीं किया है, जैसा कुछ खबरों में कहा गया है। हाई कोर्ट ने कहा कि इस तरह के आदेश से न्यायपालिका के बारे में गलत नजरिया बनता है।

अदालत ने दिल्ली सरकार से पूछा कि आखिर आप क्या चाहते हैं? क्या आप यह चाहते हैं कि आपने हमको फायदा दिया या आपने हमको खुश करने के लिए ऐसा किया।

इसके बाद दिल्ली सरकार ने कहा कि मीडिया में गलतियाँ हुई हैं, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि आपके आदेश में ऐसा लिखा गया है। कोर्ट ने कहा कि यहां मीडिया गलत नहीं है यहां आपका आदेश गलत है।

कोर्ट ने कहा कि आप ऐसी सोच भी कैसे कर सकते हैं कि हम इस तरह के आदेश जारी करने को कहेंगे वह भी तब जब दिल्ली में लोगों की सड़कों पर मौत हो रही है।

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