दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने शुक्रवार को कहा कि राजधानी में कोरोना की स्थिति बहुत भयावह होती रही है। ऐसे में बहुत सारे नए लोग रोज़गार हो रहे हैं, और कई मर रहे हैं। परिस्थिति को ओवर करने के लिए सरकार की तरफ से कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं और इस सप्ताह के अंत में वीकेंड कर्फ्यू होगा। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कामों पर रोक है।
कमिश्नर ने कहा कि दिल्ली पुलिस वीकेंड कर्फ्यू को सख्ती से लागू कराएगी। कर्फ्यू के दौरान पूरी दिल्ली में पुलिस पेट्रोलिंग जारी रहेगी। अगर किसी ने भी अपने घर से बाहर कदम रखा, तो उन्हें पुलिस पेट्रोलिंग टीम का सामना करना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति जब तक ये साबित नहीं कर देता है कि वह आवश्यक सेवाओं के लिए जा रहा है, उसे जाने नहीं दिया जाएगा। कर्फ्यू का उल्लंघन करने के लिए उसे गिरफ्तार कर केस भी दर्ज किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि अगर किसी को आपातकालीन स्थिति में अस्पताल जाना पड़ता है तो इस पर विचार किया जाएगा। अस्पताल जाने वाले डॉ। अपने आईडी कार्ड को जारी करेंगे। अगर कोई सब्जी विक्रेता बिक्री कर रहा है और उसे सब्जी बेचने वाला देखा जा सकता है, तो उसे बिना पास के भी अनुमति दी जाएगी।
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कई चीजों के लिए ई-पास जरूरी। दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार ई-पास जारी कर रही है। पत्रकार अपनी आईडी के आधार पर आगे बढ़ सकते हैं, उन्हें किसी भी मुद्दे का सामना नहीं करना पड़ेगा – सिवाय उन लोगों के जिनकी आईडी उचित नहीं होगी; उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी और किसी अन्य के लिए भी उसी तरह की कार्रवाई की जाएगी: एसएन श्रीवास्तव
– एएनआई (@ANI) 16 अप्रैल, 2021
कमिश्नर ने कहा कि कई चीजों के लिए ई-पास जरूरी होगा। दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार ई-पास जारी कर रही है। पत्रकार अपने आईडी कार्ड को आवाजजही करेंगे, उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, स्ये उन लोगों के जिनकी आईडी उचित नहीं होगी; उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी और उसी तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ भी की जाएगी।
वीकेंड कर्फ्यू के दौरान इन चीजों पर रोक लगेगी
बता दें कि, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोनावायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए राजधानी में वीकेंड कर्फ्यू लगाने और 30 अप्रैल तक कुछ गैर-जरूरी सेवाओं को बंद रखने की घोषणा की। गुरुवार को जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार 16 अप्रैल को रात 10 बजे से शुरू होगा और सोमवार 19 अप्रैल को सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। राजधानी में जिम, ऑडिटोरियम, मॉल, स्पा, मनोरंजन पार्क और सभा कक्ष 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। सिनेमाघरों में भी केवल 30 प्रतिशत लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। वहीं, रेस्तरां के भीतर बैठकर खाना खाने की अनुमति नहीं होगी और वीकेंड कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाएं और शादी समारोह प्रभावित नहीं होंगे।
मीडिया कर्मियों को वीकेंड कर्फ्यू से छूट
हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन और बसज्यीय बसंत जाने वाले लोगों को वैध टिकट शो आगे जाने की अनुमति होगी। हालांकि, टीका लगवाने जा रहे लोगों को कर्फ्यू पास के लिए आवेदन करना होगा। भोजन, किराने, फल और सब्जियां और दैनिक उत्पादों से जुड़े लोगों को भी आवाजाही के लिए कर्फ्यू पास दिखाना होगा। पिक्सेल कर्मियों को वीकेंड कर्फ्यू से छूट रहेगी।
केजरीवाल ने कहा था कि वीकेंड कर्फ्यू लागू करने का कारण यह है कि वीकेंड पर लोग पैदल-SPटा और ऐसी अन्य गतिविधियों में शामिल हैं। इसलिए बिना किसी विशेष परेशानी के उनके बगैर जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना की चेन को तोड़ने और लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए वीकेंड कर्फ्यू लगाया जा रहा है। हम अस्पताल, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों जैसी आवश्यक सेवाओं में शामिल लोगों और शादी करने वालों को असुविधा नहीं होने देंगे। हम उन्हें बिना देरी और आराम से आवाजाही करने देने के लिए जारी करेंगे।
केजरीवाल ने कहा कि एक जोन में प्रतिदिन केवल एक ही साप्ताहिक बाजार लगाने की अनुमति होगी और कार्यक्रम में शामिल होने की इजाजत पाने वालों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कदम भी उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार को विभाजित संबंधित व्यवहार जैसे संकाय पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाना आदि को सख्ती से लागू करना सुनिश्चित करेगा क्योंकि कुछ लोग अब भी इसका पालन नहीं कर रहे हैं। सरकार पहले केवल 30 अप्रैल तक दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू कर चुकी है।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने अपने आदेश में कहा कि वीकेंड कर्फ्यू के दौरान शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमित होगी।
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