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पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को लगाई फटकार, कहा- नहीं संभल रहा तो सेना को सौंप दें कोविड प्रबंधन का जिम्‍मा

by Sneha Shukla

कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पटना हाईकोर्ट ने एक बार बिहार सरकार को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को कोरोना मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के कोरोना से निपटने में असफल होने पर नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि बार-बार आदेश के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं होना शर्म की बात है।

इसके साथ ही काफी तल्ख टिप्नपनी करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि इस स्थिति में तो राज्य में को विभाजित प्रबंधन की जिस्मम मार्क सेना को सौंप देनी चाहिए। इस टिपपनी के साथ ही हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई छह मई तक के लिए स्थापित की गई कर दी। अब इस मामले में सुनवाई छह मई को होगी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दो दिन के अंदर कोरोना पर एक विव्रत रिपोर्ट देने को कहा है।

परीक्षण के दौरान राज्य सरकार ने पटना हाईकोर्ट को प्रदेश में लॉकडाउन लगाने के निर्णय की जानकारी दी। मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस सीएस सिंह की खंडपीठ को राज्य सरकार ने बताया कि पूरे बिहार में 5 मई से लेकर 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है।

अदालत ने कोरोना नियंत्रण के हालात पर नाराजगी भरे हानिकारक करते हुए यहां तक ​​कहा कि हमारी नज़र में आप लोग फेल हो रहे हैं तो तत्कालीन नहीं सेना को बिहार की को विभाजित प्रबंधन की जिस्मम सूची सौंप दी जाए। ऑब्जर्वेशन के दौरान ये सवाल उठाया गया था, जिस पर सरकार ने अपना पक्ष रखा था कि आप किस आधार पर विभाजित प्रबंधन की जिम्मेदारी सेना को देने की बात कर रहे हैं? अगर यहां जमीनी हकीकत सही है तो क्या आपकी नहीं लगने से आप ये जिम्मेदारी सेना को सौंप सकते हैं? ‘

अंत में अदालत ने कहा कि अभी तक इस विषय को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। पहले आप अपनी सारी डिटेल सौंप दें। उसके बाद इस पर विचार किया जाएगा। एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने बताया कि अभी उन्हें डिटेल फाइल करने के लिए कहा गया है। इसके लिए उनके पास कल तक का समय है। छह मई को इस पर आगे की कार्रवाई होगी।

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