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आग्नेयास्त्र: निकिता तोमर हत्याकांड मामले में फरीदाबाद की फ्रास्ट कोर्ट ने मुख्य आरोपी तासीफ, उसके दोस्त रेहान को हत्या का दोषी करार दिया है। शुक्रवार को सजा पर बहस होगी।
दोनो आरोपियों को आईपीसी की धारा 302, 34, 120 बी, 366, 511 में दोषी करार दिया गया है। इस मामले में तीसरे आरोपी अजहरुद्दीन को बरी किया गया है। अज़हरुद्दीन पर तौसीफ को हथियार सप्लाई करने का आरोप था, बता दें कि पिछले साल फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में 26 अक्टूबर को शाम करीब 4 बजे बीच सड़क पर तौसीफ ने अपने एक साथी रेहान के साथ मिलकर निकिता को सिर पर गोली मार दी थी।
इस हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था जिसमें तौसीफ पहले तो निकिता के अपहरण का प्रयास करता नज़र आता है, लेकिन कामयाबी नहीं मिलना पर उसके सिर में गोली मारकर वहां से सफेद रंग की गाड़ी से फरार हो जाता है। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने निकिता की हत्या के आरोपी तासीफ और उसके दोस्त रेहान को गिरफ्तार कर लिया था।
आरोपी ने साल 2018 में भी निकिता का अपहरण कर निकिता पर शादी का प्रस्ताव बनाया था। निकिता के परिजनों ने एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी तौसीफ को गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन उसके परिवारवाले हाथ-पैर जोड़ने लगे और निकिता के परिवार ने मामला वापस लेते हुए समझौता कर लिया। इसके बाद भी तौसीफ ने निकिता को परेशान करना नहीं छोड़ा।
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