प्रयागराज: कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी की योगी सरकार को बड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने यूपी सरकार को 26 अप्रैल तक प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर में सभी प्रतिष्ठानों को बंद करने का निर्देश दिया है।
केवल आवश्यक सेवाओं को ही छूट दी जाएगी
बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक इस दौरान पांचों जिलों में सरकारी और प्राथमिक दफ्तर बंद रहेंगे। इसके साथ ही केवल आवश्यक सेवाओं को ही छूट दी जाएगी। पांचों शहरों में बैंक और एटीएम खुले रहेंगे।
यूपी सरकार ने पूरे लॉकडाउन से साफ इनकार किया
इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में पूरे लॉकडाउन से साफ इनकार कर दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक ” राज्य में पूर्ण तालाबंदी लागू करने की आवश्यकता नहीं है। कोरोनावायरस के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। ‘
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