पाटन: बिहार सरकार ने हमेशा के लिए व्यवसायिक पशु चिकित्सक के उपचार व क्लिनिक में क्रमादेशित किया है। वहीं, मछली, मछली, मांस और अंडे की बिक्री में लॉकडाउन को लेकर दी गई छूट संबंधित समय सीमा में होगी। पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी ने शुक्रवार को आदेश जारी किया है।
मुकेश सहनी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान पशुओं से जुड़ी गतिविधियों पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है। पशुओं की दवा की दुकान, कृत्रिम गर्भाधान केंद्र भी खुला रहेगा। पशु चिकित्साधिकारी और पशु सेवा से जुड़े अन्य कर्मचारी आदि को राज्य के अंदर और दूसरे राज्य में आने-जाने पर कोई रोक नहीं होगी। इसके साथ ही पालतु पशु और पक्षियों की जरूरत के सामान (उपकरण सामग्री) की आपूर्ति भी जारी रहेगी। संगठन भी खुलेपनंगी। किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार से रोक नहीं पाएगा। इस समस्या को हल करने के लिए प्रयास किया गया था जब यह विफल हो गया था।
डीएम से एसएसपी तक को दिया गया निर्देश
पशु चिकित्सा विभाग के स्वाध्याय डॉ. एन सरवण कुमार ने विभाग के तहत होने वाली गतिविधियों को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर सभी डीएम एसएसपी को जमीनी स्तर पर अमल रखने के निर्देश दिए हैं। यह भी निर्धारित समय के दौरान बाहरी वातावरण में खुले खुले खुले वातावरण में होगा I I मौसम के मौसम के हिसाब से मौसम बदलने वाले मौसम के मौसम के मौसम के मौसम में मौसम की भविष्यवाणी करते हैं। गोशाला सहित पशु आश्रय गृह का संचालन और चारा परिवहन में छूट रहेगी। मुर्गी, अंडा, मांस और मछली की दुकानें गृह विभाग के 13 मई को जारी आदेश में निर्धारित समय के अनुसार खुली रहेंगी।
सामाजिक भेदभाव
अंडों की बिक्री के उपयोग में आने वाले कैरेट बॉक्स आदि के निर्माण के लिए कच्चे माल की ढुलाई पर भी छूट दी गई है। स्थल इस तरह से सक्रिय है. हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग आदि जैसे नियमों का पालन करना होगा ताकि कोरोना संक्रमण से बचाव किया जा सके।
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