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Bihar Lockdown Guideline: बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन, रहेंगी ये सख्त पाबंदियां, जानिए क्‍या खुलेगा और क्‍या रहेगा बंद

by Sneha Shukla

कोरोना के बढ़ते मामलों और मौतों के बीच बिहार के मुख्यमंत्रीदयाल नीतीश कुमार ने 15 मई तक लॉकडाउन कालान किया।) बिहार में लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमण को देखते हुए नीतीश सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इसके साथ ही उनके निर्देश पर गृह विभाग ने विस्तृत मार्ग निर्देशिका जारी कर दी है। आइए जानते हैं कि इस निर्देशिका के तहत बिहार में लॉकडाउन के दौरान कौन सी सख्ती के पाबंदियां लगाई गई हैं। इस दौरान करता-करता खुला रहेगा और पूरी तरह से बंद रहेगा।

गृह विभाग ने चार मई को जारी अपने विदर्भ आदेश में कहा है कि कोरोनावायरस जनित महामारी की दूसरी लहर से देश के कई राजों सहित बिहार में भी मरीजों की संख्‍या में वृद्धी हुई है। इसे ध्‍यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में राज्‍य में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि राज्य में संक्रमण की दर पिछले एक सप्ताह से लगातार 10 प्रतिशत से अधिक बनी हुई है। इस स्थिति में पांच मई से 15 मई तक ये प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं-

खुलेगा और बंद रहेगा
-स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण, अनुसंधान जैसे तमाम संस्थानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
– सिनेमा हॉल भी नहीं खुलेंगे। पार्क और जिम भी बंद रहेंगे। वाणिज्यिक और निजी कागजात बंद रहेंगे।
– सामान्य भाषण प्रतिबंधित रहेगा, बिना कारण घुमते पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई, सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा।
– बिहार में शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे, धर्म स्थल पर पहले की तरह ही पाबंदी जारी रहेगी। पार्क भी बंद रहेगा।
– रेस्तरां को सिर्फ होम ऑफर की इजाजत होगी। वहां जरूरी सामानों की दुकानों को पाबंदियों के साथ खोलने की इजाजत दी गई है।
– विवाह में 50 लोग अधिक नहीं, डीजे पर प्रतिबंध रहेगा
– अंतिम संस्कार-श्राद्ध में 20 लोग अधिक नहीं
– सभी डीएम कोंजित स्थान पर संक्षेपण केंद्र और सामुदायिक किचन बनाने के निर्देश
– राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में अनाज
– सभी आवश्यक सेवा लॉकडाउन से मुक्त, दवा की दुकान, अस्पताल, एकारेंस, सरकार की ओर से लिए गए वाहन को छूट
– सब्जी वगैरह सुबह से बजे से सुबह ११ बजे तक केवल घूमने-फिरने से कम होगी
– ई-के बारे में लोगों को बाहर किया जाएगा
-कार्य कार्य जारी रहेगा
– पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50 प्रति क्षमता के साथ ही चलेगी लेकिन इसमें वही लोग यात्रा करेंगे जो विमान या रेल की यात्रा करने वाले होंगे
– सभी सरकारी और निजी कार्यालय बंद
– बैंकिंग, बीमा, एटीएम संबंधी दस्तावेजों को कुछ छूट रहेगी। पेट्रोल पंप, एलएमएल, पेट्रोलियम उत्पादों, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छूट रहेगी। कृषि से जुड़े कार्य को छूट रहेगी।

क्या कहा गृह विभाग ने कहा है

1) राज्य सरकार से सभी कार्यालय (विनायक सेवाओं को छोड़कर) बंद रहेंगे। जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, बिजली, जलाशयों, शेव अभियान, फायर ब्रिगेड, स्वास्तथ्‍य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से समन्‍वित कार्यालय यथावत काम करेंगे। नियालिक प्रशासन के बारे में माननीय उस्तच नयनयालय द्वारा लिया गया निर्णय लागू होगा।

)

3) वाणिज्यिक और अन्य निजी प्रतिमाएं बंद रहेंगी।

प्रकार-
क) बैंकिंग, इंश्योरेंस और एटीएम संचालन से समवन की ओर बढ़ाया गया
ख) औद्योगिक और विनिर्माण कार्य से समवन की दिशा में समझौता किया गया
जी) सभी प्रकार के निर्माण कार्य
घ) ई कार्मस से जुड़ी हुई सभी गतिविधियों
डी।) कृषि और इससे जुड़े काम
च) प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
छह) टेलीकॉम्युनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ड्राइवकास्टिंग और कैब सेवाओं से समंवित कनेक्टिविटी
ज) पेट्रोल पंप, एलएमएल, पेट्रोल इत्यादि से समवनित खुदरा और भंडारण की ओर ढलान
झ) मिल्क खाद्य सामग्री, फल और सबजी (टायरला पर चलने-घूमने वाली बिक्री सहित) मांस-मछली / दूध / पीडीएफएस की दकानेंद- सुबह सात बजे से 11 बजे पूर्वाह्न तक।
)
ट) निजी सुरक्षा सेवाएँ।

अन्य सभी प्रतिमान वर्क फ्रॉम होम के आधार पर काम कर सकते हैं।
4) स्थानीय प्रतिष्ठान और संचार
फुलट: प्रतिबंधित रहेगा।

5) सभी प्रकार के वाहनों पर रोक रहेगी।

प्रकार
क) सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट में बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत उपयोग की अनुमति रहेगी। केवल रेल, वायुयान या लाम्बी दूरी की यात्रा करने वालों और अनुमानित सेवाओं से समन्धित लोगों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी।

)

जी) सरकारी कार्यों में अनुमानित कार्यों का अनुमान

घ) इसी तरह के निजी वाहन पर जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य के लिए ई-पास दिया गया हो
डी।) सभी प्रकार के माल वाहक वाहन

हाईकोर्ट के शिकंजा रुख के बाद सरकार ने उठाया कदम
सोमवार को कोरोना संक्रमण में वृद्धि और उपचार को लेकर पटना हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए महाधिवक्ता से कहा कि राज्य सरकार से बात करें और मंगलवार यानी चार मई को बताएं कि राज्य में लॉकडाउन लगता है या नहीं। साथ ही कहा कि अगर आज फैसला नहीं आता है तो हाईकोर्ट कड़े फैसले ले सकता है। कोरोना मरीजों के उपचार के संबंध में दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने यह सवाल पूछा था। हाईकोर्ट ने कहा कि आदेश के बाद भी कोरोना मरीजों के उपचार की सुविधाएं नहीं बढ़ी हैं। राज्य के अस्पतालों में निर्बध ऑक्सीजन आपूर्ति की ठोस कार्ययोजना नहीं बनी है। केंद्रीय कोटा से मिले रोज़ाना 194 टन की जगह केवल 160 टन ऑक्सीजन का उठाव हो रहा है। राज्य में एडवाइजरी कमेटी तक नहीं बनी, जो इस कोरोना विस्फोट से बसने, कोई var रूम तक नहीं बना है।

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