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Coronavirus: गृह मंत्रालय का राज्यों को आदेश, 10 फीसदी से अधिक संक्रमण दर वाले जिलों की करें पहचान

Coronavirus: गृह मंत्रालय का राज्यों को आदेश, 10 फीसदी से अधिक संक्रमण दर वाले जिलों की करें पहचान

by Sneha Shukla

नई दिल्ली। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शुक्रवार को आदेश दिया कि जिन जिलों में को विभाजित -19 के ज्यादा मामले हैं, गहन और स्थानीय निरूद्ध क्षेत्र बनाने जैसे उपाय किए जाएं ताकि वायरस के प्रसार को रोका जा सके। गृह मंत्रालय ने महामारी को देखते हुए मई के लिए जारी नई दिशा-निर्देश में देश में कहीं भी लॉकडाउन लगाने के बारे में कुछ नहीं कहा है। इसने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि उन जिलों की पहचान करें जहां या तो कोविड -19 संक्रमण की दर दस प्रतिशत से अधिक है या जहां पिछले एक सप्ताह में बिस्तर भरने की दर 60 फीसदी से अधिक है।

संशोधन क्षेत्र बनाए रखने पर विचार करें: गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय ने कहा कि ये से किसी भी मानक को पूरा करने वाले जिले को सहज और स्थानीय निरूद्ध क्षेत्र बनाने के उपायों के लिए विचार किया जा रहा है। गृह मंत्रालय के आदेश के साथ सामुदायिक निरूद्ध क्षेत्र और बड़े निरूद्ध क्षेत्र जैसे पड़ोस बनाने की रूपरेखा लागू करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सलाह को भी इसमें जोड़ा गया है। बयान में कहा गया है कि को -19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश पूरे देश में लागू होंगे। गृह मंत्रालय का आदेश 31 मई तक प्रभावी रहेगा।

एक दिन में सामने आया 3 लाख 79 हजार से ज्यादा मामला
स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि एक दिन में सबसे अधिक 3,79,257 नए मामले आने के साथ भारत में को विभाजित -19 से सकारात्मक लोगों की कुल संख्या 1,83,76,524 हो गई है जबकि इलाज कराने वाले रोगियों के नंबर 30 लाख से अधिक हो गए हैं गया है मंत्रालय की ओर से सुबह आठ बजे जारी आंकड़े के मुताबिक, एक दिन में 3645 लोगों की संक्रमण से मौत के कारण मृतकों की कुल संख्या 2,04,832 हो गई है।

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