महाराष्ट्र लॉकडाउन: महाराष्ट्र में कोरोना के कहर के बीच नई पाबंदियों की घोषणा की गई है। कोरोना का बढ़ते मामलों को देखते हुए एक मई सुबह सात बजे तक के लिए महाराष्ट्र में कर्फ्यू लगा हुआ था। अब नई पाबंदियों की घोषणा की गई है।
महाराष्ट्र लॉकडाउन दिशानिर्देश
महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए महामारी एक्ट के तहत राज्य सरकार ने कुछ नई गाइडलाइन जारी की हैं जो 22 मई की रात 8 बजे से लेकर 1 मई की सुबह 7 बजे तक जारी रहेंगी।
नई गाइडलाइन के मुताबिक, सभी सरकारी दफ्तर (केंद्र, राज्य या फिर स्थानी अथॉरिटी के) सिर्फ 15 फीसदी कर्मचारियों के साथ काम करेंगे। हालाँकि, उनमें उन्हें छूट दी गई हैं जो कोविड -19 महामारी को लेकर आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं।
शादी में सिर्फ 25 लोग शामिल हो सकतें हैं। शादी समारोह को सिर्फ कुछ घंटों तक इजाजत होगी। इस नियम को तोड़ने वालों को 50 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। सरकारी बस 50 फिसदी की कैपसिटी पर चलेगी। स्टैंड रहकर यात्रा करने पर रोक रहेगी।
आज का मामला
महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 67,468 लोग कोरोना से अस्थिर हुए हैं और 568 मरीजों की मौत हुई है। यह एक दिन में आने वाला सबसे मौत का आंकड़ा है। राज्य में अब तक 40,27,827 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है और 61,911 मरीजों की मौत हुई है। इस समय राज्य में 6,95,747 लोगों का इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र में मंगलवार को 62,097 लोगों की मौत हुई और 519 मरीजों की मौत हुई। इससे पहले सोमवार को 58,924 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई थी और 351 मरीजों की मौत हुई थी।
बता दें कि मंगलवार को महाराष्ट्र महासभा की बैठक हुई थी। इस बैठक में ज्यादातर मंत्रियों ने लॉकडाउन लगाने की अपील की थी। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने काउंटर की बैठक के बाद कहा था कि महाराष्ट्र में पिछले दो सप्ताह से कोरोनावायरस के मामले प्रतिदिन 50 हजार से अधिक आ रहे हैं, लेकिन लोग आवाज़जही और भीड़ इकट्ठा करने पर शुरू हुए पाबंदियों का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन ही उपाय है।
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