Home Covid-19 Night Curfew In Delhi: दिल्ली में आज आए कोरोना के 5100 नए केस, जानें- नाइट कर्फ्यू गाइडलाइन में क्या है?
Night Curfew In Delhi: दिल्ली में आज आए कोरोना के 5100 नए केस, जानें- नाइट कर्फ्यू गाइडलाइन में क्या है?

Night Curfew In Delhi: दिल्ली में आज आए कोरोना के 5100 नए केस, जानें- नाइट कर्फ्यू गाइडलाइन में क्या है?

by Sneha Shukla

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नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में तेजी देखी जा रही है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की तरफ से रात के करीब आठ बजे जारी आंकड़े के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में 5100 लोग कोरोना से स्वभाव वाले हैं और 17 मरीजों की मौत हुई है। 27 नवंबर के बाद आज पहली बार 1 दिन में 5000 से ज्यादा मामले आए हैं।

राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को विभाजित -19 के 3,548 नए मामले सामने आये थे और 15 लोगों की मौत हुई थी। दिल्ली में अब तक 6,85,062 लोग मारे गए हैं और 11,113 मरीजों की मौत हुई है।

आज ही कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार ने रात्रि कर्फ्यू (नाइट कर्फ्यू) लगाने की घोषणा की। इसका कहना है, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू 30 अप्रैल तक रहेगा।

गाइडलाइन क्या है?
कोविड -19 टीकाकरण के लिए कर्फ्यू की अवधि में यात्रा करने वाले लोगों को एक ई-पास की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी अपने साथ रखनी होगी जो दिल्ली सरकार की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। आदेश के अनुसार, ” नाइट कर्फ्यू में केवल आपातकालीन कदम के रूप में आवश्यक गतिविधियों और सेवाओं की अनुमति होगी। ”

गर्भवती महिलाओं, रोगियों, हवाईअड्डे, रेलवे स्टेशनों और बसों से आने-जाने वाले लोगों को टिकट दिखाने पर, राजनयिक प्रशिक्षण के कामकाज से संबंधित अधिकारियों और संवैधानिक पद पर आसीन किसी व्यक्ति को वैध परिचय-पत्र दिखाने पर आवाजाही की अनुमति होगी।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, सभी चिकित्सा संस्थानों, पुलिस, जेल, होमगार्ड, दमकल और अन्य सेवाओं में शामिल केंद्र और दिल्ली सरकार के अधिकारियों को इससे छूट मिलेगी।

जिला प्रशासन के अधिकारी, वेतन और लेखा परीक्षा कार्यालय, विद्युत, जल और स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन, आपदा प्रबंधन और अन्य इस तरह की आवश्यक सेवाओं के लोगों को वैध पहचान पत्र दिखाने पर रात्रि कर्फ्यू में आने-जाने की अनुमति होगी।

डॉक्टरों, नर्सिंग कर्मियों और अस्पताल से जुड़ी अन्य सेवाओं के कर्मियों, डायग्नोस्टिक सेंटरों, क्लीनिकों, फार्मास्युटिकल कंपनियों और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के लोगों को भी इस आदेश से छूट मिलेगी।

उनके अलावा शेडोंग कब्जे, फल और सब्जी विक्रेता, डेरी और दूध के उछालों, पशु चारा आदि व्यवसायों से जुड़े लोगों, बैंक, बीमा दफ्तरों और एटीएम, निजी सुरक्षा एजेंसियों, मीडिया, दूरसंचार और इंटरनेट सेवाओं आदि क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को ई-पास करते हैं। दिखाने पर रात के समय आने-जाने दिया जाएगा।

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