लखनऊ: कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए यूपी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। यूपी सरकार के आदेश के मुताबिक राज्य में अब कक्षा 1 से 12 वीं तक के सभी स्कूल कॉलेज और कोचिंग को 30 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया है कि पहले से तय परीक्षा होती है बेगी। इस दौरान जरूरत के हिसाब से शिक्षक और अन्य स्टाफ को बुलाया जा सकता है। इससे पहले यूपी सरकार ने सभी स्कूलों को 1 से 8 तक की कक्षा को 11 अप्रैल तक बंद करने के आदेश दिए थे।
2000 आईसीयू बिस्तर की व्यवस्था के निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविद -19 के बढ़ते खतरे को देखते हुए शनिवार को लखनऊ में बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री तत्काल 2000 आईसीयू बिस्तर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इसके अलावा एक सप्ताह में 2000 हजार अतिरिक्त को विभाजित बिस्तर का इंतजाम करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी डीएम को जिले के सभी को विभाजित अस्पतालों में ऑक्सीजन की लगातार आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कहा है। शहर में उपलब्ध लगभग 48 सरकारी एकरेंस की संख्या दोगुनी करने के निर्देश दिए गए हैं। को विभाजित संक्रमण से सबसे अधिक जिलों लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी में टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू करने को कहा गया है।
प्रदेश में कक्षा 01 से 12 वीं तक के सभी सरकारी / गैर सरकारी विद्यालयों में 30 अप्रैल तक पठन-पाठन रखा जाए।
कोचिंग सेंटर भी बंद रहें।
इस अवधि में पूर्व निर्धारित परीक्षाएं हो सकती हैं और आवश्यकता के अनुरूप शिक्षक और अन्य कर्मचारी आ सकते हैं: #UPCM श्री @ योगीदित्यनाथ जी
– सीएम ऑफिस, गोअप (@CMOfficeUP) 11 अप्रैल, 2021
एक व्यक्ति के संपर्क में 35 लोगों को ट्रेस किया जाएगा
सीएम योगी ने कहा कि किसी भी योग्य व्यक्ति के संपर्क में कम से कम 30 से 35 लोगों को ट्रेस करते हुए उनका शत-प्रतिशत को विभाजित टेस्ट किया जाना चाहिए। जांच में भिन्नता मिलने वालों को होम आइसोलेशन या अस्पताल में रखा गया। इन्टीग्रेटेड एंड एंड कंट्रोल सेंटर को एर्न्स सेवाओं से जोड़ा जाए। इससे रोगी को समय से एएरेंस उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
कंडेन्मेंट जोन में विलाप प्रतिबंधित
यूपी में स्किलमेन्ट जोन में मौवमेंट को प्रतिबंधित कर दिया गया है। धर्म स्थलों पर बिना प्रवेश के प्रवेश नहीं किया जा रहा है। सीएम योगी ने लखनऊ में प्रत्येक गांव और हर नगर निकाय के प्रत्येक वार्ड में निगरानी समितियों को सक्रिय करने के निर्देश दिए। इसके अलावा एक गंभीर रोगी से 25 मीटर के दायरे और एक से अधिक गंभीर रोगियों की स्थिति में 50 मीटर के दायरे कोलाइटमेन्ट जोन बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
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