Home India दिल्ली में अब सरकार का मतलब है ‘उपराज्यपाल’, NCT बिल हुआ लागू
दिल्ली में अब सरकार का मतलब है 'उपराज्यपाल', NCT बिल हुआ लागू

दिल्ली में अब सरकार का मतलब है ‘उपराज्यपाल’, NCT बिल हुआ लागू

by Sneha Shukla

नई दिल्ली: दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन (एनसीटी) 2021 को लागू कर दिया गया है। इस अधिनियम में शहर की तारीख हुई सरकार के ऊपर उपराज्यपाल को प्रधानता दी गई है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक अधिनियम के प्रावधान 27 अप्रैल से लागू हो गए हैं।

नए कानून के मुताबिक, दिल्ली सरकार का मतलब ‘उपराज्यपाल’ होगा और दिल्ली की सरकार को अब कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से पहले उपराज्यपाल की अनुमति लेनी होगी। दिल्ली सरकार को उपराज्यपाल के पास विधाय प्रस्ताव कम से कम 15 दिन पहले और प्रशासनिक प्रस्ताव कम से कम 7 दिन पहले प्रेषित होंगे।

“… फिर जनता का क्या मतलब होगा?”

इस कानून को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस कानून में लिखा है कि अब दिल्ली सरकार का मतलब होगा। फिर हमारा क्या मतलब होगा, फिर जनता का क्या मतलब होगा, फिर देश की जनता का क्या मतलब होगा। अगर दिल्ली सरकार का मतलब होगा, तो दिल्ली की जनता कहां जाएगी। दिल्ली की जनता की चलेगी या नहीं चलेगी, मुख्यमंत्री कहां करेंगे। फिर चुनाव क्यों कराए थे।

आम आदमी पार्टी का कहना है कि देश के सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने स्पष्ट रूप से 2018 में फैसला दिया कि दिल्ली में सरकार का मतलब लोकतांत्रिक तरीके से, जनता के वोट से बोनस हुआ एक सरकार होगी, जिसके अगुआई दिल्ली के मुख्यमंत्री करेंगे, नहीं है। उस आदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने कहा कि पुलिस, सार्वजनिक भर्ती और इन तीन विषयों को छोड़कर सभी अधिकार दिल्ली की एमबी हुई सरकार के पास होंगे।

बता दें, संसद ने इस कानून को पिछले महीने पारित किया था। लोकसभा ने 22 मार्च को और राज्य सभा ने 24 मार्च को इसको मंजूरी दी थी। जब इस विधेयक को संसद ने पास किया था तब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे ‘भारतीय लोकतंत्र के लिए दुखद दिन’ करार दिया था।

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