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असम में कोरोना कर्फ्यू और सख्त, इमरजेंसी छोड़ दोपहर एक बजे के बाद सभी प्रतिष्ठान बंद, जानें नए नियम

असम में कोरोना कर्फ्यू और सख्त, इमरजेंसी छोड़ दोपहर एक बजे के बाद सभी प्रतिष्ठान बंद, जानें नए नियम

by Sneha Shukla

<पी शैली ="पाठ-संरेखित करें: औचित्य;"> DISpur: कोरोना के बढ़ते मामलों को नियंत्रक में करने के लिए असम में शुक्रवार से लॉकडाउन को और सख्त कर दिया जाएगा। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से सूचना जारी कर दी गई है। राज्य सरकार की ओर से जारी नए आदेश के मुताबिक साप्ताहिक कार्यालयों को अगले 15 दिनों के लिए बंद रखा गया है। सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सभी दुकानें दोपहर एक बजे तक खुल जाएंगी। वहीं दोपहर दो बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक के लिए सभी गतिविधियों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।

="पाठ-संरेखित करें: औचित्य;"> सरकार के आदेश के अनुसार राज्य के सभी सरकारी और प्राथमिक वर्गों के गठबंधनवे सभी धार्मिक स्थलों को अगले 15 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। इसके अलावा शादी ब्याह और अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या सीमित करके 10 कर दिया गया है।

="पाठ-संरेखित करें: औचित्य;"> हालांकि सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक खाद्य वितरण, ई कॉमर्स, दवाईयां, अस्पताल सहित प्रतिष्ठानों को बंदी से राहत दी गई है। राज्य सरकार के मुताबिक सभी शिक्षण संस्थानों को भी बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। इस दौरान कक्षाएं ऑनलाइन चली जा सकती हैं।

नए आदेश में हर्बलिस्ट, अस्पताल, पशु देखभाल केंद्र और पशु चिकित्सा उत्पादों के अलावे आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं को इस आदेश में छूट दी गई है। ये सभी एप्लिकेशन बिना किसी प्रतिबंध के खुले रहेंगे।

सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट 30 प्रतिशत क्षमता के साथ चलाई जा सकता है। वहीं औटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा और टैक्सी पर एक ड्राइवर के साथ दो लोगों को चलने की छह सावधान दी गई है।

हर्षवर्धन करेंगे 8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक, कोरोना वैक्सीनेशन के साथ कई मुद्दों पर चर्चा होगी & nbsp; ।

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