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आपके पास चुनाव पहचान पत्र है, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो क्या वोट दे पाएंगे, जानिए- नियम

आपके पास चुनाव पहचान पत्र है, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो क्या वोट दे पाएंगे, जानिए- नियम

by Sneha Shukla

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पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी सहित सभी पाँचों राज्यों में मतदान जारी है। ऐसे में कई बार देखने को मिलता है कि कुछ मतदाताओं का नाम शीटर लिस्ट में नहीं दिखता है। वोटर लिस्ट में नाम न होने के कारण वोटर्स परेशान हो जाते हैं। ऐसे में वोटर्स के दिमाग में यह सवाल उठता है कि अगर मेरा नाम लिस्ट में नहीं है तो क्या मैं वोट दे सकता हूं?

लिस्ट में नाम न होने पर क्या डाल सकते हैं वोट

अब सवाल उठता है कि अगर किसी मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो क्या वह वोट डाल सकता है? इसका जवाब है- नहीं, अगर किसी मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो वह वोट नहीं डाल सकता है। ऐसे में मतदाताओं को अपना नाम शीटर लिस्ट में शामिल करवाना होगा, केवल वोट डाल सकते हैं। चुनाव से पहले चुनाव आयोग की ओर से सभी वोटर्स को एक चिपिप दी जाती है। इस चिपिप में उनका नाम और जिस मतदान केंद्र पर वोट देने जाना है उसका नंबर और पता लिखा होता है। यह पर्ची और वोटर कार्ड के साथ वोटर्स वोट डालते हैं।

इन दस्तावेजों के जरिए वोट डाल सकते हैं

कई बार ऐसा देखा गया है कि चुनाव आयोग की ओर से वोटर स्क्लिप तो मतदाताओं को भेज दिया जाता है लेकिन वोटर कार्ड नहीं होता है। इस स्थिति में मतदाता चुनाव आयोग की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक वेलिड पहचान पत्र के साथ वोट डाल सकता है। ये वैध पहचान पत्र हैं- पास, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक और फोटोग्राफर्स के साथ पेंशन डॉक्युमेंट। इसके अलावा कई अन्य दस्तावेज को चुनाव आयोग की ओर से वेलिड माना गया है।

मतदान नियम: आपके पास नहीं है, जिसके पास कार्ड है तो इन डाक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके भी दे सकते हैं वोट



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