Home » इलाहाबाद HC का निर्देश- यूपी के 9 जिलों में 9 न्यायिक अधिकारी किए जाएं नियुक्त, नोडल अफसर के तौर पर करेंगे काम
UP में कोरोना का तांडव जारी, बढ़ते मामलों पर Allahabad High Court में आज सुनवाई। Corona Virus

इलाहाबाद HC का निर्देश- यूपी के 9 जिलों में 9 न्यायिक अधिकारी किए जाएं नियुक्त, नोडल अफसर के तौर पर करेंगे काम

by Sneha Shukla

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में कोरोना संक्रमण से हालात बेहद खराब हैं। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को नौ सबसे बड़े जिलों में नौ न्यायिक अधिकारियों को नोडल अफसर के तौर पर नियुक्त करने के आदेश दिए हैं। ये अधिकारी कोरोना की मौजूदा स्थिति के बारे में हर सप्ताह अपनी रिपोर्ट देंगे।

जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजित कुमार की पीठ ने उत्तर प्रदेश में कोरोनावायरस फैलने और आइसोलेशन केंद्र की स्थिति को लेकर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। अदालत ने निर्देश दिया कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि हर जिले में सभी सरकारी को विभाजित -19 अस्पतालों और संक्रमण के इलाज के लिए निर्धारित निजी अस्पतालों और को विभाजित -19 केंद्रों में हर व्यक्ति की मौत की सूचना एक न्यायिक अधिकारी को दी जाए, जिसकी नियुक्ति जिला न्यायाधीश द्वारा की जाएगी।

अदालत ने लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर, आगरा, गोरखपुर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और झांसी के जिला न्यायाधीशों से एक-एक न्यायिक अधिकारी नामित करने का अनुरोध किया, जो अपने-अपने जिलों में नोडल अधिकारी के तौर पर काम करेंगे। । ये हर सप्ताह महानमितक को रिपोर्ट करेंगे और इस रिपोर्ट को सुनवाई की अगली तारीख तीन मई 2021 को अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा।

“निर्वाचन आयोग के खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए”
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा कि उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। पीठ ने कहा कि खबरों में लोगों ने आरोप लगाया है कि हाल में पंचायत चुनावों में को विभाजित -19 संबंधित दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि चुनावी ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को इस घातक संक्रमण से बचाने के लिए न तो पुलिस और न ही चुनाव आयोग ने कुछ किया है। अदालत ने लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, कानपुर नगर और गोरखपुर में स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार को तत्काल कदम उठाने को कहा।

अदालत ने निर्देश दिया कि इन शहरों के प्रमुख सरकारी अस्पतालों में दिन में दो बार स्वास्थ्य संबंधी बुलेटिन जारी करने की प्रणाली लागू की जानी चाहिए, ताकि लोग मरीजों के स्वास्थ्य की स्थिति जान सकें और तीमारदार अस्पताल जाने से बच सकें। ये अस्पताल मरीजों से संबंधित जानकारी देने के लिए बड़ी स्क्रीन का उपयोग कर सकते हैं।

अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि सरकार इन शहरों के अपने जिला पोर्टल पर सभी अस्पतालों में को विभाजित -19 वार्ड और आईसीयू में भरे हुए और बिस्तरों की स्थिति बताए। केवल एंट्रेंस जांच रिपोर्ट में व्यक्ति के संक्रमण मुक्त होने की पुष्टि केवल किसी रोगी को अस्पताल से छुट्टी देने का आधार नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के रोगी दूसरों को सचेत कर सकते हैं। उन्हें कम से कम एक सप्ताह के लिए अवैध को विभाजित -19 वार्ड में भर्ती रखा जाना चाहिए।

ये भी पढ़ें-
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी अंतरिम आदेशों की समय सीमा 31 मई तक बढ़ाई, जानें- कारण

देश में हर दिन होगा 9250 मिलियन टन से बहुत अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन, पीएम मोदी ने की उच्चस्तरीय बैठक,

HomepageClick Hear

Related Posts

Leave a Comment